उच्चतम न्यायालय ने यमुना को पानी की आपूर्ति पर शुक्रवार तक यथास्थिति बरकरार रखने का दिया निर्देश

By भाषा | Updated: March 25, 2021 16:25 IST2021-03-25T16:25:11+5:302021-03-25T16:25:11+5:30

Supreme Court directs Yamuna to maintain status quo on water supply till Friday | उच्चतम न्यायालय ने यमुना को पानी की आपूर्ति पर शुक्रवार तक यथास्थिति बरकरार रखने का दिया निर्देश

उच्चतम न्यायालय ने यमुना को पानी की आपूर्ति पर शुक्रवार तक यथास्थिति बरकरार रखने का दिया निर्देश

नयी दिल्ली, 25 मार्च उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को पंजाब, हरियाणा सरकारों और अन्य को शुक्रवार तक दिल्ली में यमुना के पानी की आपूर्ति पर यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश दिया।

उच्चतम न्यायालय दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) द्वारा दायर एक अर्जी पर सुनवाई कर रहा था जिसमें हरियाणा सरकार को यमुना में प्रदूषक तत्वों को छोड़े जाने से रोकने और राष्ट्रीय राजधानी को पर्याप्त पानी देने के निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रह्मण्यम की तीन सदस्यीय पीठ ने हरियाणा, पंजाब और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) को नोटिस जारी किए और उन्हें शुक्रवार तक अर्जी पर अपने जवाब देने के निर्देश दिये।

जल बोर्ड की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में जल स्तर गिर गया है।

हरियाणा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा कि पानी की पर्याप्त आपूर्ति की गई है।

मामले में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि पानी के स्तर की पुष्टि करने के लिए एक अदालती आयुक्त नियुक्त होना चाहिए।

दीवान ने कहा कि मामले में अदालती आयुक्त की नियुक्ति के लिए कोई अर्जी दायर नहीं की गई।

पीठ ने कहा, ‘‘यह पानी के मौलिक अधिकार से जुड़ा मामला है। हम इस तकनीकी मुद्दे पर नहीं जाएंगे कि क्या अर्जी के बाद ही अदालती आयुक्त नियुक्त किया जा सकता है। अगर जरूरत हुई तो हम नियुक्त कर सकते हैं।’’

जल बोर्ड ओर से ही अधिवक्ता गौतम नारायण ने दलील दी कि हरियाणा का कहना है कि वे कुछ मरम्मत का काम कर रहे हैं।

सिंघवी ने कहा कि नहर में मरम्मत का काम मार्च और अप्रैल में नहीं होना चाहिए जब पानी की मांग सबसे ज्यादा होती है।

उन्होंने कहा कि जल बोर्ड ने पिछले महीने हरियाणा को इस मुद्दे पर कई पत्र लिखे लेकिन किसी का भी जवाब नहीं आया।

उन्होंने कहा, ‘‘हमारी दो करोड़ की शहरी आबादी है। हमारे पास लुटियंस दिल्ली, हमारे पास आम आदमी हैं। इससे 25 फीसदी जल आपूर्ति में कटौती होगी।’’

पीठ ने अर्जी पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि वह मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी।

न्यायालय में दायर नयी अर्जी में जल बोर्ड ने कहा है कि हरियाणा सरकार को पानी छोड़ने के निर्देश दिए जाए ताकि राष्ट्रीय राजधानी में पानी की गंभीर किल्लत की आशंका से बचा जा सके।

उसने दावा किया कि हरियाणा सरकार ने दिल्ली में पानी की आपूर्ति में कटौती कर दी है जिससे राष्ट्रीय राजधानी में पानी की आपूर्ति कम हो गई है।

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Web Title: Supreme Court directs Yamuna to maintain status quo on water supply till Friday

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