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कांवड़ यात्रा: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा, केंद्र का मत- राज्य इजाजत नहीं दें

By विनीत कुमार | Updated: July 16, 2021 12:15 IST

सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर केंद्र सरकार ने जवाब देते हुए कहा है कि राज्यों को कोरोना महामारी के बीच कांवड़ यात्रा की इजाजत नहीं देनी चाहिए। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को अपने फैसले पर फिर से विचार कर सोमवार तक इसे बताने को कहा है।

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ठळक मुद्देसुप्रीम कोर्ट ने कहा- यूपी सरकार फिर से करे फैसले पर विचार, सोमवार को अब अगली सुनवाईसुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि अगर सरकार अपना फैसला नहीं बताती तो अदालत अपना फैसला सुनाएगीकेंद्र ने भी सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहा है कि राज्यों को महामारी के इस दौर में कांवड़ यात्रा की इजाजत नहीं देनी चाहिए

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा को मंजूरी दिए जाने के फैसले पर उत्तर प्रदेश सरकार को फिर से विचार करने को कहा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई सोमवार को होगी। कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार अपना विचार सोमवार तक बता दे नहीं तो कोर्ट इस पर अपना आदेश देगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये शुरुआती दृष्टिकोण है कि इससे हम सभी चिंतित हैं और ये जीने के मौलिक अधिकार से जुड़ा है। धार्मिक और अन्य भावनाएं मौलिक अधिकार के ही अधीन हैं।

इससे पहले यूपी सरकार ने एक हलफनामा देकर कहा था कि प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर पूरी तरह रोक नहीं है और सरकार इस पर दिशा-निर्देश बना सकती है।

कोर्ट ने दरअसल इस मामले को लेकर इसी हफ्ते यूपी सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था और पूछा कि कोरोना महामारी के दौर में क्या यात्रा को मंजूरी देना सही है। यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा की मंजूरी दी है। वहीं उत्तराखंड सरकार ने इसे रद्द करने का फैसला किया है। 

इन सबके बीच कांवड़ यात्रा को लेकर केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि कोविड महामारी के दौर में राज्यों क इसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए। केंद्र ने कहा कि राज्यों को मौजूदा दौर में ऐसा सिस्टम तैयार करना चाहिए ताकि गंगा का पवित्र जल श्रद्धालुओं तक टैंकर से पहुंच सके।

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, 'ये वर्षों पुरानी परंपरा है औ धार्मिक भावनाओं को देखते हुए राज्यों को जरूर ऐसा सिस्टम तैयार करना चाहिए। राज्यों को सुनिश्चित करना चाहिए कि गंगाजल श्रद्धालुओं तक पहुंचे और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और सभी कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन किया जाए।' 

टॅग्स :सुप्रीम कोर्टकोरोना वायरसउत्तर प्रदेश
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