किशोर न्याय संबंधी नियमों में संशोधन को लेकर सुझाव आमंत्रित किए गए

By भाषा | Updated: October 28, 2021 18:52 IST2021-10-28T18:52:55+5:302021-10-28T18:52:55+5:30

Suggestions were invited regarding amendment in the rules related to juvenile justice | किशोर न्याय संबंधी नियमों में संशोधन को लेकर सुझाव आमंत्रित किए गए

किशोर न्याय संबंधी नियमों में संशोधन को लेकर सुझाव आमंत्रित किए गए

नयी दिल्ली, 28 अक्टूबर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 में संशोधन के मसौदे पर सभी संबंधित पक्षों से सुझाव आमंत्रित किए हैं।

ये नियम इसी साल संसद के पारित हुए किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 के मुताबिक संशेधित किए जा रहे हैं। इस विधेयक का उद्देश्य किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में संशोधन करना था।

आधिकारिक बयान के अनुसार, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने व्यवस्था में व्याप्त खामियों को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील बच्चों की देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को सौंपने की आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने देश के बच्चों को बाकी सभी मुद्दों पर प्राथमिकता देने के लिए संसद की प्रतिबद्धता को दोहराया।

संशोधनों में जिला मजिस्ट्रेट को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 61 के तहत गोद लेने संबंधी आदेश जारी करने के लिए अधिकृत करना शामिल है, ताकि मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित किया जा सके और जवाबदेही बढ़ाई जा सके।

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Web Title: Suggestions were invited regarding amendment in the rules related to juvenile justice

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