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छात्रा की मौत : शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने के लिए प्रधानाध्यापक पर पॉक्सो के तहत मामला दर्ज

By भाषा | Updated: November 13, 2021 21:16 IST

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कोयंबटूर, 13 नवंबर तमिलनाडु के कोयंबटूर में एक शिक्षक द्वारा कथित यौन उत्पीड़न के बाद आत्महत्या करने वाली छात्रा की शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने के मामले में यहां के एक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के खिलाफ शनिवार को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया । पुलिस ने इसकी जानकारी दी ।

पुलिस ने बताया कि प्रधानाध्यापक अब भी फरार है और उसकी तलाश के लिए पुलिस की दो विशेष टीमों का गठन किया गया है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने छात्रा की मौत पर दुख जताया है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किये जाने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि 'एक इंसान के पशुवत कृत्य' ने एक जिंदगी छीन ली।

उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘स्कूलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यौन हमले न हों। (हम) दोषियों को गिरफ्तार कर उन्हें कानून के कटघरे में लायेंगे... महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।’’

इससे पहले आज, 17 वर्षीय छात्रा की मौत के मामले में दो और लोगों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं, शिक्षक को 15 दिनों की हिरासत में भेज दिया गया है।

उन्होंने कहा कि कथित तौर पर पीड़िता द्वारा लिखे गए एक सुसाइड नोट में स्कूल के प्रधानाध्यापक सहित दो अन्य लोगों के खिलाफ उसकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया गया है।

इस बीच, पुलिस ने शिक्षक द्वारा लड़की को अश्लील संदेश भेजने और उसके मोबाइल फोन से उनकी बातचीत के सबूत जुटाए।

पुलिस ने कहा कि लड़की के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया। वहीं, स्कूल प्रधानाध्यापक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे छात्रा के माता-पिता और परिजनों ने शव लेने से इंकार कर दिया। पुलिस ने कहा कि छात्रों और महिला संगठनों, एसडीपीआई और थंथई पेरियार द्रविड़ कषगम के प्रतिनिधियों सहित 100 से अधिक लोग स्कूल प्रबंधन और सुसाइड नोट में नामित दो लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर लड़की के घर के सामने जमा हो गए।

उन्होंने कहा कि गिरफ्तार शिक्षक को उडुमलपेट में उप-जेल भेज दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि 17 वर्षीय पीड़िता ने बृहस्पतिवार को अपने घर में फांसी लगा ली क्योंकि वह पिछले अप्रैल में दुर्व्यवहार के आघात से उबर नहीं पाई थी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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