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पर्यावरण को हुए नुकसान को रोकने, असंतुलन की क्षतिपूर्ति करने की जिम्मेदारी राज्य की : न्यायालय

By भाषा | Updated: December 3, 2020 22:37 IST

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नयी दिल्ली, तीन दिसंबर उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य पर पर्यावरण असंतुलन की क्षतिपूर्ति करने की जिम्मेदारी है और कुछ ऐसे कठोर उपाए किए जाने की जरूरत है ताकि प्रकृति को नुकसान पहुंचाने से पहले उल्लंघनकर्ता दो बार सोचे।

शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसे समय में जब बड़े स्तर पर प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसकी राय है कि केवल जुर्माने का भुगतान करके ही उल्लंघनकर्ता को जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती ।

न्यायालय ने कहा कि बालू और खान सार्वजनिक संपत्ति हैं और उसका संरक्षक होने के नाते राज्य को पर्यावरण और पारिस्थिकी संतुलन के लिए और संवेदनशील होना चाहिए।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने मध्यप्रदेश में अवैध रेत खनन के संबंध में फैसले में और खान एवं खनिज (विकास और नियमन) कानून , 1957 की धारा 23 ए की व्याख्या के दौरान यह टिप्पणी की।

न्यायालय ने कहा कि चूंकि एमएमडीआरए कानून की धारा 23 ए के प्रावधानों को चुनौती नहीं दी गयी इसलिए यह प्रावधान बरकरार है और वह प्रकृति को हुए नुकसान के लिए जुर्माने के मुद्दे को विधायिका और संबंधित राज्यों के विवेक पर छोड़ता है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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