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होली पर यातायात नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विशेष टीमें तैनात की जाएंगी: पुलिस

By भाषा | Updated: March 27, 2021 15:01 IST

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नयी दिल्ली, 27 मार्च होली के मद्देनजर, दिल्ली यातायात पुलिस ने दोपहिया वाहन सवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के व्यापक इंतजाम किए हैं और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अहम चौराहों पर विशेष जांच दल तैनात करने की योजना बनाई है।

अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

यातायात पुलिस ने लोगों से नियमों को न तोड़ने की अपील की है और आग्रह किया है कि वे सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करें एवं सार्वजनिक स्थानों पर होली नहीं मनाएं।

यातायात पुलिस के मुताबिक, होली का त्योहार सोमवार को मनाया जाएगा, लिहाज़ा सड़क पर वाहन सवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक यातायात बंदोबस्त किए गए हैं और उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो शराब पीकर गाड़ी चलाएंगे, दो पहिया वाहन से स्टंट करेंगे, बिना हेलमेट पहने गाड़ी चलाएंगे, खतरनाक तरीके से वाहन चलाएंगे या यातायात के अन्य नियम तोड़ेंगे।

संयुक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) मीनू चौधरी ने बताया, “ अहम चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर विशेष जांच दल तैनात किए जाएंगे ताकि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का पता लगाया जा सके और उनपर कार्रवाई की जा सके।”

उन्होंने कहा, “ प्रमुख सड़कों एवं स्थानों पर यातायात पुलिस की विशेष दलों के साथ पीसीआर व स्थानीय पुलिस के दल भी तैनात रहेंगे और शराब पीकर गाड़ी चलाने, लाल बत्ती पार करने तथा अन्य नियमों को तोड़ने वालों का पता लगाएंगे। तय गति से अधिक पर गाड़ी चलाने वालों पर लगाम लगाने के लिए ‘राडर गन्स’ भी तैनात की जाएंगी।”

कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सरकार के निर्देशों का हवाला देते हुए पुलिस ने कहा कि दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों, पार्कों, बाजारों या धार्मिक स्थानों पर होली, शब-ए-बारात, नवरात्र जैसे आगामी त्योहारों के दौरान सार्वजनिक समारोह करने और एकत्र होने की अनुमति नहीं है।

चौधरी के मुताबिक, “ सड़क सुरक्षा पर उच्चतम न्यायालय की समिति के निर्देशों के अनुसार, शराब पीकर गाड़ी चलाने, लाल बत्ती पार करने, खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने और तय गति से अधिक पर वाहन चलाने, गाड़ी चलाने के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर ड्राइविंग लाइसेंस को जब्त किया जाएगा और न्यूनतम तीन महीने के लिए निलंबन कर दिया जाएगा।”

उन्होंने कहा कि अगर नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पाया गया तो गाड़ी के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह से बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर और स्टंट करने पर भी वाहन के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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