सिस्टर अभया मामलाः कैथोलिक पादरी और नन को आजीवन कारावास की सजा

By भाषा | Updated: December 23, 2020 13:26 IST2020-12-23T13:26:10+5:302020-12-23T13:26:10+5:30

Sister Abhaya Case: Catholic clergy and nuns sentenced to life imprisonment | सिस्टर अभया मामलाः कैथोलिक पादरी और नन को आजीवन कारावास की सजा

सिस्टर अभया मामलाः कैथोलिक पादरी और नन को आजीवन कारावास की सजा

तिरुवनंतपुरम, 23 दिसंबर सीबीआई की एक विशेष अदालत ने केरल के कोट्टयम में 28 साल पहले हुई सिस्टर अभया की हत्या के दोषी पाए गए कैथोलिक पादरी और नन को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश के सनल कुमार ने कैथोलिक चर्च के फादर थॉमस कोट्टूर और सिस्टर सेफी को सजा सुनाई और दोनों पर पांच-पांच लाख रुपए जुर्माना भी लगाया।

अदालत ने पादरी एवं नन को सिस्टर अभया की हत्या का मंगलवार को दोषी पाया था। यह मामला 21 वर्षीय अभया की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत से संबंधित है। उनका शव 27 मार्च 1992 को सेंट पायस कॉन्वेंट के एक कुएं से मिला था।

पादरी और नन को सबूतों से छेड़छाड़ करने के मामले में भी सात-सात साल की सजा सुनाई गई है।

दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

अदालत ने मंगलवार को कहा था कि पदारी और नन के खिलाफ हत्या के आरोप साबित हुए हैं।

अदालत ने दोनों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 (हत्या) एवं 201 (सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना) के तहत दोषी पाया था।

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Web Title: Sister Abhaya Case: Catholic clergy and nuns sentenced to life imprisonment

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