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सिद्दीकी और राजभर की जमानत याचिका पर सुनवाई टली

By भाषा | Updated: January 20, 2021 20:49 IST

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लखनऊ, 20 जनवरी भाजपा नेता दयाशंकर सिंह की बेटी तथा उनके अन्य परिजन के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल के मामले में जेल भेजे गए उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्रियों नसीमुद्दीन सिद्दीकी और राम अचल राजभर की जमानत अर्जी पर सुनवाई टल गई।

विशेष एमपी एमएलए अदालत में सिद्दीकी और राजभर की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई होनी थी लेकिन सरकार के वकील मनीष बाबू यादव ने अदालत से राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए दो और दिन का समय मांगा, जिसके बाद न्यायाधीश न्यामूर्ति पी के राय ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख 22 जनवरी नियत कर दी।

भाजपा नेता दयाशंकर सिंह की बेटी तथा परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ अभद्र भाषा के मामले में कांग्रेस नेता और बसपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी तथा बसपा के पूर्व प्रदेश अध्‍यक्ष राम अचल राजभर ने मंगलवार को आत्‍मसमर्पण कर अंतरिम जमानत की अर्जी दी थी, जिस पर सुनवाई के लिए बुधवार का दिन निर्धारित करते हुए अदालत ने दोनों नेताओं को न्‍यायिक हिरासत में जेल भेज दिया ।

गौरतलब है कि जुलाई 2016 में भाजपा के वरिष्ठ नेता दयाशंकर सिंह द्वारा बसपा अध्यक्ष मायावती के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के बाद खासा विवाद उत्पन्न हुआ था। इसके विरोध में बसपा कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया था।

दयाशंकर सिंह की मां तेतरा देवी ने 22 जुलाई 2016 को हजरतगंज कोतवाली में दर्ज मुकदमे में आरोप लगाए थे कि बसपा अध्यक्ष मायावती ने राज्यसभा में उनके परिवार को अपशब्द कहे थे। उसके अगले दिन पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी और उस वक्त के प्रदेश अध्यक्ष राम अचल राजभर की अगुवाई में बड़ी संख्या में बसपा कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज चौराहे पर किए गए प्रदर्शन में उनकी नाबालिग पोती तथा परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में अत्यंत अशोभनीय टिप्पणी की थी और अपशब्दों का इस्तेमाल किया था।

इस मामले में पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र दाखिल किया था।

उल्‍लेखनीय है कि दयाशंकर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्‍यक्ष हैं जबकि उनकी पत्‍नी स्‍वाती सिंह मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ के नेतृत्‍व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री हैं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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