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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक से इनकार किया, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज

By शिवेन्द्र कुमार राय | Updated: December 15, 2023 15:07 IST

इस मामले में मस्जिद समिति द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर रोक लगाने की मौखिक याचिका की गई थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (15 दिसंबर) को खारिज कर दिया।

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ठळक मुद्देसुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक से इनकार किया न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने सुना मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा प्राथमिक सर्वेक्षण की अनुमति दी गई

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 14 दिसंबर के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है जिसमें उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर का अदालत की निगरानी में अधिवक्ता आयुक्तों की तीन सदस्यीय टीम द्वारा प्राथमिक सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी।

इस मामले में मस्जिद समिति द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर रोक लगाने की मौखिक याचिका की गई थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (15 दिसंबर) को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने मस्जिद समिति द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश को उसके समक्ष औपचारिक रूप से चुनौती नहीं दी गई है।

सुनवाई के दौरान मस्जिद समिति के वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ेफ़ा अहमदी ने उच्च न्यायालय द्वारा दिए फैसले को लेकर चिंता जताई। हालाँकि, न्यायमूर्ति खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने उस आदेश में हस्तक्षेप करने में अनिच्छा व्यक्त की। न्यायमूर्ति ने कहा कि मेरे सामने आए बिना मैं उस आदेश पर कैसे रोक लगा सकता हूं?

बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार, 14 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण के लिए अदालत की निगरानी में एक अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति की अनुमति दे दी। यह याचिका मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में इस उच्च न्यायालय में लंबित मुकदमे में दायर की गई थी।यह याचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान और सात अन्य लोगों द्वारा अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडेय और देवकी नंदन के जरिए दायर की गई थी।

बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण का काम पहले ही पूरा हो चुका है। वाराणसी की जिला अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को  ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पूरी करने और उसे जमा करने के लिए एक सप्ताह का और समय दिया है।  मामले में सुनवाई की अगली तारीख 18 दिसंबर तय की गई है।

सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करने पर वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, "शाही ईदगाह मामले में कल जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया था उस आदेश को आज वर्चुअली शाही ईदगाह मस्जिद ने और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने मांग की थी की इलाहाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे इंकार कर दिया, कोर्ट ने कहा यह केस 9 जनवरी के लिए निर्धारित है हम उसी दिन उसको सुनेंगे।"

टॅग्स :सुप्रीम कोर्टमथुराAllahabad High Court
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