भाजपा के असंतुष्ट सांसद और सिनेमा अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने बृहस्पतिवार को राफेल से जुड़े दस्तावेज के गायब होने को बहुत शर्मनाक और दुखद बताया।
बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबडी देवी और उनके परिजनो से मुलाकात के बाद सिन्हा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, ‘‘रक्षा मंत्रालय से दिनदहाडे फाइल का गायब हो जाना वह भी ऐन वक्त पर जब शीर्ष अदालत में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गयी हो दुखद और शर्मनाक है।’’ भाजपा नेता ने कहा, ‘‘उस वक्त ये कहना कि फाइलें गायब हो चुकी है दस्तेवाज गुम हैं तो मैं समझता हूं कि यह बडे शर्म और दुख की बात है । यह गायब भी हुआ है तो रक्षा मंत्रालय से । ’’
सरकार ने राफेल मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से क्या कहा?
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ से अटार्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल ने कहा कि राफेल सौदे से संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक करने वाले सरकारी गोपनीयता कानून के तहत और न्यायालय की अवमानना के दोषी हैं। लड़ाकू विमानों के सौदे के बारे में एक नया लेख समाचार पत्र में प्रकाशित होने के दिन अटार्नी जनरल ने कहा कि इस चोरी की जांच की जा रही है।
उल्लेखनीय है कि चोरी के दस्तावेज पर आधारित आलेख प्रकाशित करना सरकारी गोपनीयता कानून का उल्लंघन जैसा होगा, जिसके लिए अधिकतम 14 साल की कैद की सजा हो सकती है। वहीं अवमानना कानून के तहत छह महीने की जेल और 2000 रूपये का जुर्माना भी हो सकता है।
अटार्नी जनरल ने कहा कि चोरी की जांच जारी है। वहीं, समाचार पत्र (द हिंदू) ने आज भी राफेल सौदे पर एक और आलेख प्रकाशित किया है। इस पीठ में न्यायमूर्ति एस. के. कौल और न्यायमूर्ति के. एम जोसफ भी शामिल हैं। यह पीठ राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को चुनौती देने वाली याचिकायें खारिज करने के शीर्ष न्यायालय के 14 दिसंबर, 2018 के फैसले पर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।