शरजील इमाम के खिलाफ भड़काऊ भाषण और दंगा भड़काने के मामले में पूरक चार्जशीट दायर किया गया है। दिल्ली पुलिस ने ये जानकारी दी है। दिल्ली पुलिस के अनुसार ये चार्जशीट पिछले साल 15 दिसंबर को दिल्ली के जामिया में हुई घटना के संदर्भ में दायर की गई है। दिल्ली पुलिस के अनुसार शरजील पर आईपीसी की धारा 124 ए और 153 ए ( देशद्रोह और दो वर्गों के बीच भेदभाव) के तहत केस दर्ज किया गया था। ये चार्जशीट दिल्ली के साकेत कोर्ट में दायर की गई है।
न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार दिल्ली पुलिस ने बताया, 'शरजील इमाम को जामिया दंगे को अपने उकसाऊ भाषण से भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यह भाषण शरजील ने 13 दिसंबर, 2019 को दिया था। सबूतों के आधार पर इस केस में आईपीसी की धारा 124 ए और 153 ए के तहत केस दर्ज किया गया था।'
इस बीच शरजील के वकील अहमद इब्राहिम ने कहा है, 'हमने दिल्ली पुलिस की ओर से 17 अप्रैल 2020 को दायर चार्जशीट को अभी पूरी तरह से नहीं देखा है। इसे देखने के बाद हम अगला उचित कदम उठाएंगे।'
गौरतलब है कि शरजील के सीएए के विरोध में प्रदर्शनों के दौरान दिए गए कथित भाषण के कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उस पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था। भाषण में शरजील को यह कहते हुए सुना गया कि असम और पूर्वोत्तर को भारत से ‘काटना’ है। इससे पहले उत्तरप्रदेश के अलीगढ़ के एएमयू परिसर में भाषण देने के लिए उस पर इन्हीं आरोपों में मामला दर्ज किया गया था।