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शक्ति मिल्स सामूहिक बलात्कार मामला: 3 दोषियों की मौत की सजा पर अदालत ने लगाई रोक, मिला आजीवान कारावास

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 25, 2021 12:43 IST

अदालत ने कहा कि वे ‘‘उनके द्वारा किए गए अपराधों का पश्चाताप करने के लिए आजीवन कारावास की सजा भुगतने के पात्र हैं।’’

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ठळक मुद्देअदालत ने कहा- पराधों का पश्चाताप करने के लिए आजीवन कारावास की सजा भुगतने के पात्र हैंअदालत ने दोषियों की सजा को उनके शेष जीवन के लिए आजीवन कारावास में बदल दिया

मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने 2013 में मध्य मुंबई स्थित शक्ति मिल्स परिसर में 22 वर्षीय एक फोटो पत्रकार के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले के तीन दोषियों को सुनाई गई मौत की सजा को गुरुवार को आजीवन कारावास में बदल दिया। अदालत ने कहा कि वे ‘‘उनके द्वारा किए गए अपराधों का पश्चाताप करने के लिए आजीवन कारावास की सजा भुगतने के पात्र हैं।’’

न्यायमूर्ति साधना जाधव और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने विजय जाधव, मोहम्मद कासिम शेख और मोहम्मद अंसारी को सुनाई गई मौत की सजा की पुष्टि करने से इनकार कर दिया और उनकी सजा को उनके शेष जीवन के लिए आजीवन कारावास में बदल दिया। 

मार्च 2104 में, ट्रायल कोर्ट ने 22 अगस्त, 2013 को मध्य मुंबई में परित्यक्त शक्ति मिल परिसर के अंदर 22 वर्षीय फोटो-पत्रकार के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए चार लोगों को दोषी ठहराया था।

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