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सेक्स सीडी कांड: सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ आपराधिक सुनवाई पर लगाई रोक

By भाषा | Updated: October 22, 2019 05:17 IST

सेक्स सीडी मामला: प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ को सीबीआई की तरफ से पेश हुए सोलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि वह मामले को छत्तीसगढ़ से बाहर स्थानांतरित करना चाहते हैं क्योंकि अभियोजन पक्ष के दो गवाहों ने जांच एजेंसी से शिकायत की है कि उन्हें धमकी दी जा रही है।

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उच्चतम न्यायालय ने कथित सेक्स सीडी मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल के खिलाफ आरोपी के तौर पर आपराधिक मुकदमा चलाए जाने पर रोक लगा दी है। साथ ही मामले को राज्य से बाहर स्थानांतरित करने की सीबीआई की याचिका पर मुख्यमंत्री से जवाब मांगा है।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ को सीबीआई की तरफ से पेश हुए सोलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि वह मामले को छत्तीसगढ़ से बाहर स्थानांतरित करना चाहते हैं क्योंकि अभियोजन पक्ष के दो गवाहों ने जांच एजेंसी से शिकायत की है कि उन्हें धमकी दी जा रही है।

पीठ में न्यायमूर्ति एस. ए. बोबड़े और न्यायमूर्ति एस. ए. नजीर भी शामिल हैं। पीठ ने सीबीआई की याचिका पर मुख्यमंत्री से जवाब मांगा और इस बीच मामले में जारी सुनवाई पर रोक लगा दी। मेहता ने कहा कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए सीबीआई ने मामले को राज्य से बाहर भेजने की याचिका लगाई है क्योंकि आरोपी अब मुख्यमंत्री है और इस तरह की संभावनाएं हैं कि गवाहों पर दबाव बनाया जा सकता है।

सीबीआई ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष बघेल के खिलाफ 2017 में मामला दर्ज किया था। शिकायत में बताया गया था कि उन्होंने तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री और भाजपा नेता राजेश मुनत को फर्जी सेक्स सीडी मामले में कथित तौर पर फंसाने का प्रयास किया था।

रमन सिंह कैबिनेट में छत्तीसगढ़ के तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री और भाजपा नेता ने बघेल और वरिष्ठ पत्रकार विनोद वर्मा के खिलाफ ‘‘फर्जी’’ सेक्स सीडी के माध्यम से कथित तौर पर उनकी छवि खराब करने के लिए शिकायत दर्ज कराई थी।

छत्तीसगढ़ पुलिस ने 2017 में वर्मा के गाजियाबाद आवास पर छापेमारी की थी और बघेल के साथ मिलकर भाजपा नेता की कथित तौर पर छवि खराब करने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया था। तत्कालीन भाजपा सरकार ने मामला सीबीआई को सौंप दिया था जिसने मामले में आरोपपत्र दायर किया है। 

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