पूर्व बसपा एमएलसी के खिलाफ धन शोधन मामले में सात चीनी मिलें कुर्क
By भाषा | Updated: March 9, 2021 17:18 IST2021-03-09T17:18:27+5:302021-03-09T17:18:27+5:30

पूर्व बसपा एमएलसी के खिलाफ धन शोधन मामले में सात चीनी मिलें कुर्क
नयी दिल्ली, नौ मार्च प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उत्तर प्रदेश के पूर्व बसपा एमएलसी मोहम्मद इकबाल और उनके परिवार के खिलाफ धन शोधन मामले में 1,097 करोड़ रुपये से अधिक कीमत वाली सात चीनी मिलें कुर्क की गईं। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अस्थायी कुर्की का आदेश जारी किया।
अधिकारियों ने कहा कि इन मिलों के मालिक इकबाल हैं और ये मिलें उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, बरेली, देवरिया, हरदोई और बाराबंकी जिलों में स्थित हैं और इनकी कुल कीमत 10,97,18,10,250 रुपये है।
एजेंसी ने कहा, "ये मिलें मोहम्मद इकबाल और उनके परिवार के सदस्यों को वर्ष 2010-11 में विनिवेश/बिक्री प्रक्रिया के माध्यम से केवल 60.28 करोड़ रुपये की कीमत पर बेची गई थीं।"
ईडी ने आरोप लगाया कि इकबाल और उनके परिवार के सदस्यों के नियंत्रण वाली नम्रता मार्केटिंग पी लिमिटेड और गिरीयाशो कंपनी पी लिमिटेड जैसी शेल कंपनियों के नाम पर ये मिलें खरीदी गईं।
ईडी के संयुक्त निदेशक (लखनऊ) राजेश्वर सिंह ने कहा कि मामले की जांच जारी है और कुछ अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है।
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