नाबालिग से दुष्कर्म के जुर्म में 20 साल की सजा

By भाषा | Updated: February 3, 2021 18:36 IST2021-02-03T18:36:11+5:302021-02-03T18:36:11+5:30

Sentenced to 20 years for raping a minor | नाबालिग से दुष्कर्म के जुर्म में 20 साल की सजा

नाबालिग से दुष्कर्म के जुर्म में 20 साल की सजा

जींद (हरियाणा), तीन फरवरी जींद की एक अदालत ने बालिग से दुष्कर्म करने के जुर्म एक व्यक्ति को 20 साल की कारावास की सजा सुनायी है।

एएसजे गुरविंद्र कौर की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के जुर्म में दोषी को एक व्यक्ति को 20 साल का कारावास की सजा सुनायी और उस पर एक लाख दस हजार रुपये का जुर्मानर भी लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को तीन वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर थाना नरवाना के अंतर्गत एक गांव में एक व्यक्ति ने 31 जुलाई 2018 को पुलिस में दी शिकायत की था कि उसकी नाबालिग बेटी जब घर में अकेली थी, तब गांव दनौदा निवासी विशाल उनके घर में घुस आया और उसने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। उस समय परिवार के लोग कार्यवश बाहर गए हुए थे।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वारदात को अंजाम देने के बाद विशाल उसके घर से चोरी भी कर ले गया। घर लौटने पर पीडि़ता ने परिजनों को घटना के बारे में अवगत करवाया।

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Web Title: Sentenced to 20 years for raping a minor

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