किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा

By भाषा | Updated: September 6, 2021 22:20 IST2021-09-06T22:20:40+5:302021-09-06T22:20:40+5:30

Sentenced to 10 years rigorous imprisonment for raping a teenager | किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा

किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा

श्रीनगर, छह सितंबर जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में स्थित फास्ट ट्रैक अदालत ने सोमवार को एक व्यक्ति को 19 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

कुलगाम के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोम लाल ने भारतीय दंड संहिता की धारा-376 (दुष्कर्म) के तहत दोषी ठहराए गए शबीर अहमद मलिक पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

अदालत ने मलिक को भारतीय दंड संहिता की धारा-366 (महिला का अपहरण) के तहत भी दोषी करार देते हुए पांच साल कैद और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

अदालत ने विवाहित और दो बच्चों के पिता मलिक को जनवरी 2017 में 19 वर्षीय लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में 31 अगस्त को दोषी ठहराया था।

मामले में पीड़िता की ओर से पैरवी कर रहे अतिरिक्त लोक अभियोजक जिया उर रहमान खान ने पीड़िता का जीवन बर्बाद करने के लिए दोषी को अधिकतम सजा देने की मांग की थी।

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Web Title: Sentenced to 10 years rigorous imprisonment for raping a teenager

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