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दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अनुरोध संबंधी याचिका पर सरकार से मांगा जवाब

By भाषा | Updated: July 14, 2021 16:36 IST

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नयी दिल्ली, 14 जुलाई दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जाकिर खान द्वारा कथित तौर पर पद और शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने पर उनको हटाने के अनुरोध के लिए दायर एक याचिका पर बुधवार को दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने नोटिस जारी किये और दिल्ली सरकार, आयोग तथा खान को याचिका पर जवाब देने को कहा। याचिका में दावा किया गया है कि आयोग के अध्यक्ष आम आदमी पार्टी से संबंध रखते हैं और पार्टी के रैलियों में सक्रियता से भाग लेने के अलावा एजेंडे के प्रचार में शामिल हैं। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 31 अगस्त तय की है।

दिल्ली के निवासी अब्दुल अमीर अमीरो की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि जाकिर खान, आयोग के पूर्व अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान को हटाकर अध्यक्ष बने। जाकिर खान ने कांग्रेस के टिकट पर 2012 में चुनाव लड़कर बदरपुर निकाय वार्ड से जीत हासिल की थी और वह 2017 में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे।

सेवा नियमावली का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि अध्यक्ष और आयोग के अन्य सदस्य डीएमसी अधिनियम के तहत काम करते हैं और लोक सेवक होने के नाते उन्हें किसी राजनीतिक दल या संगठन से संबंध नहीं रखना चाहिए।

वकील हेमंत चौधरी के जरिये दायर की गई याचिका में कहा गया, “खान ने जानबूझकर एक राजनीतिक पार्टी को प्रोत्साहन देने के लिए अपने पद और शक्तियों का दुरुपयोग किया। उन्होंने जानबूझकर अपने पद और शक्तियों के दुरुपयोग से अन्य लोगों को प्रभावित किया और तस्वीरें फेसबुक जैसे सार्वजनिक मंच पर डाली।” याचिका में खान को पद से हटाने के साथ ही उन्हें दी गई सारी सुविधाएं वापस लेने का अनुरोध किया गया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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