मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमीक्रॉन के मामले सामने आने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने यहां दो दिनों तक धारा 144 को लागू कर दिया है। राज्य सरकार के इस निर्णय से अगले दो दिनों में मुंबई में होने वाली रैलियों और प्रदर्शन पर रोक लग गयी है।
धारा 144 का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस उपायुक्त (अभियान) द्वारा जारी आदेश शनिवार और रविवार को 48 घंटों तक लागू रहेगा। उन्होंने कहा, ‘‘कोविड-19 के नए ओमीक्रॉन स्वरूप से मानव जीवन को होने वाले खतरे के साथ ही अमरावती, मालेगांव और नांदेड़ में हुई हिंसा की पृष्ठभूमि में कानून एवं व्यवस्था बहाल रखने के लिए इसे जारी किया गया है।’’आदेश में कहा गया है कि उल्लंघनकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत सजा दी जाएगी।
महाराष्ट्र में पाए गए हैं ओमीक्रॉन के अब तक 17 मामले
महाराष्ट्र में ओमीक्रॉन के अब तक 17 मामले सामने आ चुके हैं। बीते दिन राज्य में ओमीक्रॉन के 7 मामले सामने आए थे। इनमें से तीन केस मुंबई और 4 केस पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका में मिले हैं। मुंबई में मिले संक्रमित मरीजों की उम्र 48, 25 और 37 साल है। ये तीनों नागरिक तंजानिया, यूके और दक्षिण अफ्रीकी देश से आए हैं। जबकि पिंपरी चिंचवड में मिल चारों केस नाइजीरियन महिला के साथ संपर्क में आने से पाए गए है।
मुंबई में मुस्लिम आरक्षण को लेकर AIMIM की होनी थी आज रैली
हालांकि राजनीतिक गलियारों में ये सुगबुगाहट भी है कि मुंबई में राजनैतिक कारणों से धारा 144 को लगाया गया है। इसमें पहली वजह मुंबई में आज होने वाली एआईएमआईएम पार्टी रैली को बताया जा रहा है। मुस्लिम आरक्षण की मांग को लेकर होने वाली इस रैली में असदुद्दीन ओवैसी खुद हिस्सा लेने वाले थे। वहीं दूसरी वजह ये बताई जा रही है कि मुंबई में होने वाले भाजपा के प्रदर्शन को रोकने के लिए भी यहां धारा 144 को लागू किया गया है।