लोकसभा 2024 नतीजों से पहले दिल्ली के IGI पर VVIP मूवमेंट तेज, एयरपोर्ट के आसपास धारा 144 लागू

By आकाश चौरसिया | Updated: June 3, 2024 17:59 IST2024-06-03T17:42:03+5:302024-06-03T17:59:39+5:30

समाचार एजेंसी ने दावा किया कि राज्य में बड़े पैमाने पर राजनीतिक घटनाक्रम और भारत के अगले प्रधान मंत्री के शपथ ग्रहण समारोह से पहले आईजीआई हवाई अड्डे पर वीवीआईपी विमानों की आवाजाही की अनुमति देने के कारण ये कदम उठाए गए हैं।

Section 144 imposed around IGI Police keeping an eye Delhi before Lok Sabha 2024 results | लोकसभा 2024 नतीजों से पहले दिल्ली के IGI पर VVIP मूवमेंट तेज, एयरपोर्ट के आसपास धारा 144 लागू

फोटो क्रेडिट- (एक्स)

Highlightsदिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के आसपास धारा 144 लागूमाना जा रहा है कि कल देश को नया पीएम मिलेगा इससे होगा ये कि देश की राजधानी दिल्ली में वीवीआईपी मूवमेंट तेज, इसलिए ये कदम उठाया

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने सोमवार को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोरी (आईजीआई) के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई। इसके अलावा पुलिस ने ड्रोन और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ानों के लिए पहुंचान वाले फनल क्षेत्र में लेजर बीम गतिविधिया के उपयोग को भी बैन कर दिया है। यह प्रतिबंध 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 की वोटों की गिनती से एक दिन पहले लगाया गया है।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, सूत्रों ने दावा किया कि राज्य में बड़े पैमाने पर राजनीतिक घटनाक्रम और भारत के अगले प्रधान मंत्री के शपथ ग्रहण समारोह से पहले आईजीआई हवाई अड्डे पर वीवीआईपी विमानों की आवाजाही की अनुमति देने के कारण ये कदम उठाए गए हैं।

इतनी अवधि के लिए आदेश लागू
यह आदेश 1 जून से लागू हुआ और 30 जुलाई (दोनों तिथियां सम्मिलित) तक लागू रहेगा। आदेश के अनुसार, IGI हवाईअड्डे के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने विशेष रूप से आईजीआई हवाईअड्डे, नई दिल्ली पर विमान उतारते समय लेजर किरणों द्वारा पायलटों को भटकने की घटनाओं की सूचना दी है, जो न केवल परेशानी का कारण है बल्कि खतरे का कारण भी बन सकता है।

जारी हुए आदेश में कहा, ''शादियां, पार्टियां और उनमें होने वाले विभिन्न कार्यक्रम सामान्य तौर पर उपद्रव का स्रोत होते हैं और विशेष रूप से पायलटों की दृष्टि भटकाव का कारण होते हैं।'' जबकि, यह पाया गया है कि आईजीआई हवाईअड्डे के अधिकार क्षेत्र में और उसके आसपास कई फार्म हाउस, बैंक्वेट, होटल, रेस्तरां आदि खुल गए हैं, जहां उत्सव पर लेजर बीम सहित बहुत सारी रोशनी का उपयोग किया जाता है।

इसमें आगे लिखा है कि वर्तमान में लेजर बीम के उपयोग को विनियमित करने के लिए कोई नियम और कानून नहीं हैं। और जबकि, मानव जीवन और विमान की सुरक्षा के लिए खतरे को रोकने और आईजीआई हवाई अड्डे, नई दिल्ली के आसपास लेजर बीम के उपयोग के मामले में उपद्रव को रोकने के लिए, इस संबंध में तत्काल उपाय करना आवश्यक है।

Web Title: Section 144 imposed around IGI Police keeping an eye Delhi before Lok Sabha 2024 results

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