पीएनबी हाउसिंग वरीयता मामले पर सैट के आदेश के खिलाफ दायर सेबी की याचिका खारिज

By भाषा | Updated: October 20, 2021 16:26 IST2021-10-20T16:26:51+5:302021-10-20T16:26:51+5:30

Sebi's petition against SAT order on PNB housing preference case dismissed | पीएनबी हाउसिंग वरीयता मामले पर सैट के आदेश के खिलाफ दायर सेबी की याचिका खारिज

पीएनबी हाउसिंग वरीयता मामले पर सैट के आदेश के खिलाफ दायर सेबी की याचिका खारिज

नयी दिल्ली, 20 अक्टूबर उच्चतम न्यायालय ने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की 400 करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी जुटाने की योजना संबंधी मामले में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) के आदेश को चुनौती देने वाली भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की याचिका को अनावश्यक बताते हुए बुधवार को खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ से पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के वकील ने कहा कि कंपनी ने मामले को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है और अपनी याचिका वापस लेने के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष के एक अर्जी दायर की है।

पीठ ने कहा, ‘‘प्रतिवादी के वकील ने कहा है कि याचिका वापस लेने के लिए अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष एक अर्जी दायर की गई है। इस संबंध में हालिया घटनाक्रम के मद्देनजर, जिसमें प्रतिवादी मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है, यह याचिका अनावश्यक है और इसे खारिज किया जाता है।’’

सैट की दो सदस्यीय पीठ ने नौ अगस्त को खंडित फैसला सुनाया था और कहा था कि पीठ के सदस्यों के बीच मतभेद है।

न्यायाधिकरण ने यह भी कहा था कि उसका 21 जून, 2021 में पारित वह अंतरिम आदेश आगामी आदेश आने तक बना रहेगा, जिसमें पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को पूंजी जुटाने की योजना पर शेयरधारकों के मतदान के परिणाम की जानकारी का खुलासा नहीं करने को कहा गया था।

यह मतदान अमेरिका स्थित निजी इक्विटी कंपनी कार्लाइल ग्रुप के नेतृत्व में कुछेक निवेशकों को तरजीही शेयर और वारंट आवंटित करके 4,000 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी जुटाने की पीएनबी हाउसिंग की योजना के लिए शेयरधारकों की मंजूरी लेने संबंधी एक विशेष प्रस्ताव का हिस्सा था।

पीएनबी हाउसिंग ने 31 मई को इस योजना की घोषणा की थी, लेकिन एक प्रॉक्सी एडवाजरी (बाहरी निवेश-परामर्शदात्री) कंपनी द्वारा वरीयता के मामले पर चिंता जताए जाने के बाद यह

योजना मुश्किलों में घिर गई। प्रॉक्सी एडवाजरी कंपनी ने कहा था कि यह योजना कंपनी के प्रमोटरों और कम शेयरधारकों के हित में नहीं है।

इसके बाद सेबी ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और कंपनी से कहा कि वह एक स्वतंत्र पंजीकृत संस्था द्वारा उसके शेयरों का मूल्यांकन किए जाने तक वह इस योजना को आगे नहीं बढ़ाए।

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Web Title: Sebi's petition against SAT order on PNB housing preference case dismissed

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