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सेबी ने विदेशों में डिपाजिटरी रसीद जारी कर पूंजी जुटाने के नए नियम जारी किए

By भाषा | Updated: October 11, 2019 05:51 IST

उदार डिपाजिटरी निर्गम व्यवस्था 2014 में प्रस्तावित की गयी थी पर सेबी की कुछ चिंताओं की वजह से यह लागू नहीं की जा सकी थी। सेबी ने कहा है कि यह सुविधा भारत की सूचीबद्ध कंपनियों के लिए ही होगी

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ठळक मुद्देभारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ने एक परिपत्र के जरिये ये नियम जारी किए। अमेरिकी या किसी अन्य विदेशी शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराया जाता है। 

 बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने भारतीय कंपनियों की ओर से पूंजी जुटाने के लिए विदशी बाजारों में जारी किए जाने वाले डिपाजिटरी रसीदें (डीआर) के विस्तृत और उदार नियम जारी किए हैं। इससे कंपनियां विदेशों से और अधिक आसानी से पूंजी जुटा सकेंगी।

उदार डिपाजिटरी निर्गम व्यवस्था 2014 में प्रस्तावित की गयी थी पर सेबी की कुछ चिंताओं की वजह से यह लागू नहीं की जा सकी थी। सेबी ने कहा है कि यह सुविधा भारत की सूचीबद्ध कंपनियों के लिए ही होगी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ने एक परिपत्र के जरिये ये नियम जारी किए।

इसमें कहा गया है कि डिपाजिटरी रसीदें जारी करने संबंधी नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सेबी जल्दी ही डिपाजिटरी रसीद योजना 2014 को लागू करेगा।

उन्होंने कहा था , ‘इससे भारतीय कंपनियों को अमेरिकन डिपाजिटरी रसीद (एडीआर) और ग्लोबल डिपाजिटरी रसीद जीडीआर के जरिये विदेशों से धन जुटाने में ज्यादा आसानी होगी।’ ये डीआर किसी विदेशी डिपाजिटरी सेवा कंपनी के माध्यम से जारी किए जाते हैं और इन्हें अमेरिकी या किसी अन्य विदेशी शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराया जाता है। 

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