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राजस्थान में अगले महीने से खुलेंगे स्कूल, कम्प्यूटर अनुदेशकों की नियमित भर्ती होगी

By भाषा | Updated: July 23, 2021 00:41 IST

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जयपुर, 22 जुलाई कोरोना वायरस संक्रमण के घटते मामलों के बीच राज्य सरकार ने विद्यालय व अन्य शैक्षणिक संस्थानों को अगले महीने से खोलने की सैद्धांतिक अनुमति दे दी है। राज्य में स्कूल दो अगस्त को खुलेंगे। इसके साथ ही सरकार ने विद्यालयों के लिए कंप्यूटर अनुदेशकों की नियमित भर्ती करने का फैसला किया है।

राज्य मंत्रिमंडल की बृहस्पतिवार को हुई बैठक में यह फैसला किया गया। एक सरकारी बयान के अनुसार राज्य मंत्रिमंडल व मंत्रिपरिषद की बैठक बृहस्पतिवार शाम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई। इसमें विद्यालयों के लिए कंप्यूटर अनुदेशकों की नियमित भर्ती करने व राज्य में विद्यालयों तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों को शिक्षण कार्य के लिए खोलने पर सैद्धांतिक सहमति जताई। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम-2021 के अनुमोदन तथा विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन सहित कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय किए गए।

बैठक के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट किया, ‘‘आज हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के सभी विद्यालयों को दो अगस्त से खोलने का निर्णय लिया गया है।’’ हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कौनसी कक्षा तक के स्कूल खुलने जा रहे हैं।

बयान के अनुसार मंत्रिपरिषद ने निर्णय किया कि राज्य के राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को कम्प्यूटर शिक्षा से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा की गई बजट घोषणा के क्रम में सृजित कंप्यूटर अनुदेशकों के नए कैडर के लिए अब नियमित भर्ती की जाएगी।

बैठक में विद्यालयों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों सहित विभिन्न शिक्षण संस्थाओं को शिक्षण कार्य के लिए खोलने पर भी विस्तृत चर्चा की गई। मंत्रिपरिषद ने इस संबंध में विशेषज्ञ चिकित्सकों की राय जानी। अन्य राज्यों में दूसरी लहर के बाद शिक्षण संस्थाओं के खुलने की स्थिति पर भी इस दौरान चर्चा की गई। मंत्रिपरिषद में सैद्धांतिक रूप से यह सहमति बनी कि कोरोना प्रोटोकॉल की पालना तथा समस्त सावधानियों को बरतते हुए शिक्षण संस्थाओं को खोला जाना उचित होगा। इस संबंध में तिथि की घोषणा व मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) अलग से जारी की जाएगी।

इसके साथ ही जन आधार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम-2021 का अनुमोदन किया गया। बैठक में राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (फेसिलिटेशन एण्ड रेगुलेशन) अधिनियम-2010 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। साथ ही सूचना सहायक के पद पर आरक्षित सूची से नियुक्ति के लिए राजस्थान कम्प्यूटर एवं अधीनस्थ सेवा नियम-1992 में संशोधन को मंजूरी दी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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