नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में विद्यालय नहीं बढ़ा सकते हैं शुल्क: जिला प्रशासन

By भाषा | Updated: March 17, 2021 18:46 IST2021-03-17T18:46:26+5:302021-03-17T18:46:26+5:30

Schools cannot increase fees in Noida and Greater Noida: District Administration | नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में विद्यालय नहीं बढ़ा सकते हैं शुल्क: जिला प्रशासन

नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में विद्यालय नहीं बढ़ा सकते हैं शुल्क: जिला प्रशासन

नोएडा (उप्र), 17 मार्च नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा के विद्यालय कोविड-19 महामारी स्थिति के चलते शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने एक आदेश में यह कह है।

जिला शुल्क विनियमन समिति (डीआरएफसी) के इस आदेश के अनुसार, विद्यालयों को मासिक आधार पर शुल्क लेने तथा किसी भी छात्र को तिमाही या छमाही या वार्षिक आधार पर फीस का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं करने का निर्देश दिया गया है।

मंगलवार को जिलाधिकारी सुहास एल वाई की अध्यक्षता में हुई डीएफआरसी की बैठक में ये निर्णय लिये गये।

आदेश में सभी पक्षकारों को सलाह दी गयी है कि वे ध्यान रखें कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम अब भी प्रभाव में है। आदेश के मुताबिक विद्यालयों को डीआरएफसी और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी गयी है।

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Web Title: Schools cannot increase fees in Noida and Greater Noida: District Administration

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