लाइव न्यूज़ :

उच्चतम न्यायालय ने द्रमुक सांसद आर एस भारती के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत आपराधिक मामला रद्द किया

By भाषा | Updated: July 19, 2021 22:05 IST

Open in App

नयी दिल्ली, 19 जुलाई उच्चतम न्यायालय ने द्रमुक के राज्यसभा सांसद आर एस भारती के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को सोमवार को रद्द कर दिया। उनके द्वारा 2020 में दिए गए एक भाषण को लेकर यह मामला दर्ज किया गया था।

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने सांसद के खिलाफ आपराधिक मामले को यह कहते हुए बंद कर दिया कि उनके भाषण में उन अपराधों की ओर संकेत करने वाली कोई बात नहीं है जिनके लिए उन पर आरोप लगाया गया है।

शीर्ष अदालत ने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अधिवक्ता अमित आनंद तिवारी की दलीलों को स्वीकार किया कि सांसद के खिलाफ इस कठोर कानून के तहत अपराध का कोई ममाला नहीं बनता है।

पीठ ने द्रमुक नेता की अपील को स्वीकार करते हुए कहा कि भाषण को पूरा पढ़ने से पता चलता है कि यह दिवंगत न्यायमूर्ति वरदराजन (मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश) के लिए अपमानजनक नहीं था या उनका अनुसूचित जातियों के सदस्यों के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देने का कोई इरादा नहीं था।

सांसद के खिलाफ इस अधिनियम की धारा 3 (1) (यू) और (वी) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Open in App

संबंधित खबरें

भारतGoa Club Fire: नाइट क्लब अग्निकांड में मरने वालों की संख्या बढ़कर 25 हुई, 4 पर्यटकों समेत 14 कर्मचारियों की मौत

भारतGoa Fire: गोवा नाइट क्लब आग मामले में पीएम ने सीएम सावंत से की बात, हालातों का लिया जायजा

कारोबारPetrol Diesel Price Today: संडे मॉर्निंग अपडेट हो गए ईंधन के नए दाम, फटाफट करें चेक

भारतटीचर से लेकर बैंक तक पूरे देश में निकली 51,665 भर्तियां, 31 दिसंबर से पहले करें अप्लाई

भारतगोवा अग्निकांड पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति ने जताया दुख, पीड़ितों के लिए मुआवजे का किया ऐलान

भारत अधिक खबरें

भारतGoa Fire Accident: अरपोरा नाइट क्लब में आग से 23 लोगों की मौत, घटनास्थल पर पहुंचे सीएम सावंत; जांच के दिए आदेश

भारतगोवा के नाइट क्लब में सिलेंडर विस्फोट में रसोई कर्मचारियों और पर्यटकों समेत 23 लोगों की मौत

भारतEPFO Rule: किसी कर्मचारी की 2 पत्नियां, तो किसे मिलेगी पेंशन का पैसा? जानें नियम

भारतरेलवे ने यात्रा नियमों में किया बदलाव, सीनियर सिटीजंस को मिलेगी निचली बर्थ वाली सीटों के सुविधा, जानें कैसे

भारतकथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा जयपुर में बने जीवनसाथी, देखें वीडियो