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पूर्व रॉ अधिकारी की पीओके, गिलगित को संसदीय क्षेत्र घोषित करने वाली याचिका खारिज, लगा 50,000 रुपये जुर्माना

By भाषा | Updated: July 1, 2019 12:32 IST

याचिका में कहा गया है कि पीओके ओर गिलगित भारत का क्षेत्र है जिसपर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है और सरकार ने इन दोनों क्षेत्रों में 24 नए विधानसभा क्षेत्र बनाए हैं..

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सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) और गिलगित को संसदीय क्षेत्र घोषित करने का केन्द्र को निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका दायर करने के लिए रॉ के पूर्व अधिकारी राम कुमार यादव पर 50,000 रुपये जुर्माना भी लगाया। पीठ ने याचिका को ‘कानूनी रूप से अस्वीकार्य’ बताया। याचिका में कहा गया है कि पीओके ओर गिलगित भारत का क्षेत्र है जिसपर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है और सरकार ने इन दोनों क्षेत्रों में 24 नए विधानसभा क्षेत्र बनाए हैं। उसमें कहा गया है कि विधानसभा सीटों की भांति ही केन्द्र सरकार को पीओके और गिलगित में संसदीय क्षेत्र बनाने का निर्देश दिया जाए। 

टॅग्स :सुप्रीम कोर्ट
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