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दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका खारिज, कोर्ट से मेवे और फल खाने की रखी थी मांग

By रुस्तम राणा | Updated: November 26, 2022 16:06 IST

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, याचिका में धार्मिक मान्यता का हवाला देते हुए कहा गया था कि उन्हें उपवास के लिए उपयुक्त फल और मेवे खाने की अनुमति दी जाए, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया

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ठळक मुद्देजैन ने न्यायिक हिरासत में मेवे और फल उपलब्ध कराने के लिए याचिका दायर की थीयाचिका में दिल्ली सरकार के मंत्री ने धार्मिक मान्यता का दिया था हवाला जैन ने कोर्ट कहा था कि वे उपवास करते हैं, इसलिए जेल का खाना उनके लिए उपयुक्त नहीं है

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की आप सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की एक याचिका शनिवार को दिल्ली की एक कोर्ट ने खारिज कर दी। सत्येंद्र जैन ने कोर्ट में मांग की थी कि वे उपवास करते हैं इसलिए जेल का खाना इसके लिए उपयुक्त नहीं है।

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, याचिका में धार्मिक मान्यता का हवाला देते हुए कहा गया था कि उन्हें उपवास के लिए उपयुक्त फल और मेवे खाने की अनुमति दी जाए, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन ने मेवे और फल उपलब्ध कराने के लिए याचिका दायर की थी।

शनिवार को ही जैन का एक नया वीडियो भी सामने आया जिसमें वह जेल में तिहाड़ जेल के एक अधीक्षक से मुलाकात करते दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले जारी हुए वीडियो में वे कथित तौर पर जेल में मालिश और अन्य विशेष सुविधाओं का लाभ उठाते हुए दिखाई दिए थे। जैन के इन वीडियो को लेकर दिल्ली एमसीडी चुनाव में सियासी घमासान मचा हुआ है। भाजपा इसे मालिश बता रही है तो आम आदमी पार्टी से फिजियो थैपरी करार दे रही है।

उन्होंने अदालत से अपने कक्ष के सीसीटीवी कैमरा फुटेज मीडिया को 'लीक' किए जाने पर रोक लगाने का आग्रह किया है। आम आदमी पार्टी (आप) के नेता जैन का जेल अधीक्षक से मुलाकात का कथित वीडियो कुछ भाजपा नेताओं द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किया गया था। 

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