जाने माने लेखक सलमान रश्दी के यहां सिविल लाइंस स्थित पैतृक आवास को लेकर चल रहे एक पुराने विवाद के संबंध में फैसला सुनाते हुए उच्च न्यायालय ने इसका बाजार मूल्य तीन दिसंबर, 2012 को 130 करोड़ तय किया है।
सलमान रश्दी के पिता ने 1970 में अपना यह आवास पूर्व कांग्रेस नेता भीकू राम जैन को बेचने पर सहमति जताई थी लेकिन दोनों पक्षों के बीच विवाद के कारण यह सौदा अटक गया था। यह विवाद उच्चतम न्यायालय पहुंचा था और न्यायालय ने तीन दिसंबर 2012 को जैन के पक्ष में फैसला सुनाते हुए रश्दी परिवार को निर्देश दिया था कि वह आदेश की तिथि पर बाजार मूल्य के हिसाब से जैन को मकान सौंपे।
हालांकि न्यायालय ने संपत्ति का बाजार मूल्य तय करने का फैसला दिल्ली उच्च न्यायालय पर छोड़ दिया था। अदालत ने बाजार भाव के अनुरूप तीन दिसंबर 2012 को संपत्ति का मूल्य 130 करोड़ रुपए तय किया है क्योंकि रश्दी परिवार ने कहा है कि उनके पास इस कीमत पर मकान का खरीदार है।
न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ ने कहा कि यदि जैन इस कीमत पर मकान नहीं खरीद पाते हैं तो रश्दी परिवार को किसी अन्य खरीदार को छह महीने में यह मकान 130 करोड़ रुपए में बेचना होगा। यदि रश्दी ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो तब से 60 दिनों में जैन चार दिसंबर 2012 को सर्किल रेट के अनुसार 75 करोड़ रुपए में यह मकान खरीद सकते हैं। अदालत ने कहा कि यदि जैन ऐसा करने में समर्थ नहीं होते तो रश्दी को मकान के संबंध में 1970 में दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते से राहत मिल जाएगी।