साबरमती आश्रम पुन:विकास : झुग्गीवासियों की याचिका पर गुजरात सरकार, नगर निगम को नोटिस जारी

By भाषा | Updated: November 30, 2021 22:41 IST2021-11-30T22:41:39+5:302021-11-30T22:41:39+5:30

Sabarmati Ashram redevelopment: Notice issued to Gujarat Government, Municipal Corporation on the petition of slum dwellers | साबरमती आश्रम पुन:विकास : झुग्गीवासियों की याचिका पर गुजरात सरकार, नगर निगम को नोटिस जारी

साबरमती आश्रम पुन:विकास : झुग्गीवासियों की याचिका पर गुजरात सरकार, नगर निगम को नोटिस जारी

अहमदाबाद, 30 नवंबर गुजरात उच्च न्यायालय ने प्रस्तावित साबरमती आश्रम पुन:विकास परियोजना के लिए जगह बनाने की खातिर झुग्गी बस्ती खाली कराए जाने के विरोध में वहां के 55 निवासियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को राज्य सरकार और स्थानीय निकाय को नोटिस जारी किया।

न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने राज्य सरकार, अहमदाबाद नगर निगम और जिला अधिकारी को नोटिस जारी किया। इस मामले में अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होनी है।

झुग्गी बस्ती के निवासियों ने अपनी याचिका में कहा है कि गांधी आश्रम के आसपास वे लोग करीब 15-20 साल से रह रहे हैं और अब पर्यटकों के लिए क्षेत्र का विकास करने के लक्ष्य से अहमदाबाद नगर निगम उन्हें वहां से हटा रहा है।

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Web Title: Sabarmati Ashram redevelopment: Notice issued to Gujarat Government, Municipal Corporation on the petition of slum dwellers

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