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महाराष्ट्र में सड़क दुर्घटना में मारे गए किशोर के परिवार को पांच लाख रुपये का मुआवजा

By भाषा | Updated: October 19, 2021 12:41 IST

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ठाणे, 19 अक्टूबर महाराष्ट्र के ठाणे में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने तीन साल पहले पड़ोसी नासिक जिले में एक सड़क दुर्घटना में मारे गए किशोर की मां और बहन को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

एमएसीटी के सदस्य और जिला न्यायाधीश आर एन रोकडे ने नौ अक्टूबर को यह आदेश दिया और आदेश की प्रति सोमवार को उपलब्ध हुई।

किशोर की 42 वर्षीय मां और नौ वर्षीय बहन ने अधिकरण में दावा किया कि ठाणे के मीरा रोड निवासी 14 वर्षीय किशोर 10 नवंबर 2018 को शिरडी में साईबाबा मंदिर के दर्शन करने के बाद कार से अपने परिवार के साथ लौट रहा था। नासिक में सिन्नर-शिरडी सड़क पर विपरीत दिशा से आ रही बस की कार से टक्कर हो गयी और किशोर की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी।

मामले में बस का मालिक पेश नहीं हुआ इसलिए उसके खिलाफ एकपक्षीय फैसला दिया गया लेकिन वाहन की बीमा कंपनी ने दावे का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एमएसीटी सदस्य रोकडे ने कहा कि संबंधित कानून की नयी अनुसूची के अनुसार पीड़ित की उम्र के आधार पर मुआवजा तय करने का कोई प्रावधान नहीं है।

उन्होंने कहा, ‘‘चाहे दुर्घटना का शिकार पीड़ित वयस्क हो या नाबालिग और चाहे पीड़ित परिवार का कमाने वाला सदस्य हो या नहीं, लेकिन अगर दुर्घटना से मौत हुई है तो मुआवजा पांच लाख रुपये तय किया जाएगा।’’ अदालत ने कहा कि अत: वादी पांच लाख रुपये के मुआवजे के हकदार हैं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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