रोज वैली ग्रुप के चेयरमैन को मिली सात दिन की अंतरिम जमानत
By भाषा | Updated: August 6, 2021 23:30 IST2021-08-06T23:30:04+5:302021-08-06T23:30:04+5:30

रोज वैली ग्रुप के चेयरमैन को मिली सात दिन की अंतरिम जमानत
कोलकाता, छह अगस्त कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को रोज वैली पोंजी फंड घोटाले के मुख्य आरोपी गौतम कुंडू को सात दिनों के लिए अंतरिम जमानत दे दी, क्योंकि वह अपनी बीमार मां और नाबालिग बच्चे से मिलना चाहता है।
कंपनी समूह रोज वैली के चेयरमैन को प्रवर्तन निदेशालय ने मार्च 2015 में पोंजी घोटाले की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।
न्यायमूर्ति शिवकांत प्रसाद ने निर्देश दिया कि कुंडू को 9 अगस्त से 15 अगस्त तक सात दिनों के लिए रिहा किया जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि इस दौरान कुंडू को अपनी मां के घर पर ही रहना होगा।
पोंजी घोटाले के आरोपी को 16 अगस्त को सुबह 10.30 बजे यहां अलीपुर के प्रेसीडेंसी सुधार गृह में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।