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भविष्य के लिए बनाई जानी चाहिए सड़कें, अतीत के अवशेष के रूप में नहीं:

By भाषा | Updated: November 29, 2021 13:01 IST

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कोच्चि, 29 नवंबर केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एक सड़क निर्माण परियोजना पर पुनर्विचार करने का निर्देश देते हुए सोमवार को कहा कि सड़कों का निर्माण भविष्य को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, न कि अतीत के अवशेषों के रूप में।

वित्तीय बाधाओं के कारण इस सड़क की चौड़ाई कम करने का प्रस्ताव है। उच्च न्यायालय ने कहा कि वित्तीय संकट राज्य सरकार के लिए सड़क की चौड़ाई कम करने का कारण नहीं हो सकता है।

उसने कहा कि बढ़ते यातायात और हादसों की आशंका को देखते हुए “भविष्य को ध्यान में रखकर सड़कों का निर्माण किया जाना चाहिए।’’

अदालत ने कहा, “सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि भविष्य के लिए सड़कों का निर्माण किया जाए या अतीत के अवशेष के रूप में।”

अदालत भूमि अधिग्रहण के एक मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसके दौरान सरकार ने कहा कि उसने वित्तीय संकट के कारण चौड़ाई को पहले प्रस्तावित 12 से 16 मीटर से घटाकर 8-10 मीटर करने का फैसला किया है।

अदालत ने सरकारी वकील से अदालती टिप्पणियों पर विशेष निर्देश लेने के लिए कहा और मामले को 14 दिसंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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