राजस्थान में दो जून से संशोधित लॉकडाउन लागू, व्यावसायिक गतिविधियों को सीमित छूट

By भाषा | Updated: May 31, 2021 21:24 IST2021-05-31T21:24:27+5:302021-05-31T21:24:27+5:30

Revised lockdown implemented in Rajasthan from June 2, limited exemption to business activities | राजस्थान में दो जून से संशोधित लॉकडाउन लागू, व्यावसायिक गतिविधियों को सीमित छूट

राजस्थान में दो जून से संशोधित लॉकडाउन लागू, व्यावसायिक गतिविधियों को सीमित छूट

जयपुर, 31 मई राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन के बाद कोरोना वायरस संक्रमण मामलों में आई गिरावट को देखते हुए दो जून से संशोधित लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है, जिसमें व्यावसायिक गतिविधियों को सीमित छूट दी गई है।

गृह विभाग ने सोमवार को इस बारे में दिशा निर्देश जारी किए। इसके अनुसार, संशोधित लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों में विभिन्न गतिविधियों के लिए छूट उन्हीं स्थानों पर दी जा सकेगी, जहां संक्रमण दर 10 प्रतिशत से कम होगी अथवा ऑक्सीजन, आईसीयू व वेंटिलेटर बिस्तरों उपयोग 60 प्रतिशत से कम होगा।

दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार ने अधिकतर जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार में कमी तथा संक्रमण दर में गिरावट को देखते हुए व्यावसायिक व अन्य गतिविधियों में राहत देने के लिए दो जून से 'त्रि-स्तरीय जन अनुशासन संशोधित लॉकडाउन' लागू किए जाने का निर्णय किया है।

इसके तहत, राज्य के सभी सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ प्रातः साढ़े नौ बजे से सायं चार बजे तक अनुमत होंगे, सात जून, 2021 से सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ अनुमत होंगे।

वहीं, निजी कार्यालय कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए 25 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ दोपहर 2 बजे तक खोले जा सकेंगे।

दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य में एक ही जिले के अंदर अपने निजी वाहनों से आवागमन मंगलवार से शुक्रवार प्रातः पांच बजे से दोपहर 12 बजे तक ही अनुमत होगा जबकि आठ जून के बाद मंगलवार से शुक्रवार प्रातः पांच बजे से दोपहर 12 बजे तक समस्त राज्य में आवागमन अनुमत होगा।

इसी तरह, राष्ट्रीय व राज्य मार्गों पर संचालित ढाबे एवं वाहन मरम्मत की दुकानों को अनुमति रहेगी।

संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य में उपचाराधीन मामलों की संख्या 10 हजार आने तक प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार प्रातः पांच बजे तक जन अनुशासन सप्ताहांत कर्फ्यू

लागू रहेगा।

लॉकडाउन के दौरान (अनुमत श्रेणी के अलावा) किसी भी स्थान पर पांच या इससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा।

सरकार ने जनता अपेक्षा की है कि वे शादी-समारोह 30 जून, 2021 तक स्थगित रखें। शादी के लिए टेन्ट हाउस व हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी। शादी हॉल एवं होटल परिसर शादी-समारोह के लिए बंद रहेंगे।

इसी तरह, किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक व धार्मिक समारोह/जुलूस/त्योहारों/मेलों/ हाट बाजार की अनुमति नहीं होगी।

धार्मिक स्थलों पर प्रबंधन द्वारा नियमित पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि जारी रहेगी, परन्तु श्रद्धालुओं के लिए पूरे राज्य में सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।

समस्त शैक्षणिक/कोचिंग संस्थाएं, पुस्तकाल्य आदि बंद रहेंगे। सार्वजनिक परिवहन के समस्त साधन जैसे निजी एवं सरकारी बस फिलहाल बंद रहेंगे और इनके 10 जून से संचालन के लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण की कड़ी तोड़ने के लिए राज्य में 10 मई प्रातः पांच बजे से 24 मई प्रातः पांच बजे तक सम्पूर्ण लॉकडाउन लगाया था। इसे बाद में बढ़ाकर आठ जून तक कर दिया गया। हालांकि इस दौरान राज्य में नए संक्रमितों व उपचाराधीन रोगियों की संख्या काफी कम हुई है। सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण में 1498 नये मामले सामने आये है जबकि अब राज्य में 42,654 संक्रमित उपचाराधीन हैं।

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Web Title: Revised lockdown implemented in Rajasthan from June 2, limited exemption to business activities

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