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आदिवासियों के खिलाफ दर्ज 718 प्रकरणों की वापसी

By भाषा | Updated: June 4, 2021 17:13 IST

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रायपुर, चार जून छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आदिवासियों के खिलाफ दर्ज 718 प्रकरणों को वापस ले लिया गया है जिससे 944 आरोपियों को लाभ मिला है।

राज्य के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार को यहां बताया कि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के रहवासियों पर दर्ज मुकदमों की समीक्षा के बाद इस वर्ष 31 मई तक कुल 718 प्रकरणों में विभिन्न न्यायालयों द्वारा दोषमुक्त और प्रकरण वापसी की प्रक्रिया के बाद कुल 944 आरोपियों को लाभ मिला है।

अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा, विश्वास और विकास की नीति पर अमल करते हुए राज्य सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में निर्दोष आदिवासियों के खिलाफ दर्ज प्रकरणों की वापसी के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ए के पटनायक की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस विभाग को भी आदिवासियों के खिलाफ दर्ज नक्सल मामलों की छानबीन कर निर्दोष आदिवासियों को राहत प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।

उन्होंने बताया कि न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) पटनायक समिति ने 627 प्रकरणों की वापसी के लिए अनुशंसा की है। पटनायक समिति की अनुशंसा के आधार पर न्यायालय से 594 प्रकरण वापस लिए जा चुके हैं, जिनमें 726 आरोपियों को लाभ प्राप्त हुआ है। वर्तमान में सिर्फ 33 प्रकरण न्यायालय से वापसी के लिए लंबित है।

अधिकारियों ने बताया कि इसी तरह पुलिस विभाग द्वारा 365 नक्सल प्रकरणों को न्यायालयों में त्वरित सुनवाई के लिए चिन्हित किया। जिसमें न्यायालय द्वारा 124 प्रकरणों में 218 आरोपियों को दोषमुक्त किया गया है। इसमें दंतेवाड़ा जिले के 24 प्रकरणों में 36 लोगों को, बीजापुर जिले में 44 प्रकरणों में 47 लोगों को, नारायणपुर जिले में सात प्रकरणों में नौ लोगों को और कोण्डागांव जिले में तीन प्रकरणों में नौ आरोपियों को दोषमुक्त किया गया है।

उन्होंने बताया कि इसी तरह कांकेर जिले में एक प्रकरण में छह लोगों को, सुकमा जिले में 44 प्रकरणों में 109 लोगों को और राजनांदगांव जिले में एक प्रकरण में दो आरोपियों को दोषमुक्त किया गया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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