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महाराष्ट्र ने लॉकडाउन जैसी पाबंदियां एक जून तक बढ़ाई, राज्य में आने पर अब RT-PCR रिपोर्ट भी जरूरी

By भाषा | Updated: May 13, 2021 13:39 IST

महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना की वजह से लगी पाबंदियों को अब 1 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। ये पाबंदियां अब 1 जून सुबह 7 बजे तक जारी रहेंगी।

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ठळक मुद्देमहाराष्ट्र में दाखिल होने के लिए अब 48 घंटे पहले का आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव दिखाना होगामहाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण लॉकडाउन जैसी पाबंदियों पांच अप्रैल को लगाई गई थीपाबंदियों को 15 अप्रैल को और कड़ा कर दिया गया था, राज्य में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर भी है रोक

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए लगाई लॉकडाउन जैसी पाबंदियां बृहस्तपिवार को एक जून तक बढ़ा दी। मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने एक आदेश में कहा कि राज्य में लागू पाबंदियां एक जून सुबह सात बजे तक लागू रहेगी।

आदेश के अनुसार, अब राज्य में परिवहन के किसी भी माध्यम से आने वाले व्यक्ति को संक्रमित ना होने की पुष्टि करने वाली ‘आरटी-पीसीआर’ रिपोर्ट दिखानी होगी, जो राज्य में आने से 48 घंटे पहले जारी की गई हो।

आदेश के अनुसार, ‘संवेदनशील क्षेत्रों’ (जहां संक्रमण के मामले अधिक हैं) से आने वाले लोगों पर लगी सभी पाबंदियां अब देश के हर राज्य से आने वाले लोगों पर लागू होगी। उसके अनुसार, माल वाहकों के मामले में, ऐसे वाहनों में दो से अधिक लोगों को यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।

आदेशानुसार, यदि ये महाराष्ट्र के बाहर से आ रहे हैं, तो उन्हें संक्रमित ना होने की पुष्टि करने वाली ‘आरटी-पीसीआर’ रिपोर्ट दिखानी होगी, जो राज्य में आने से 48 घंटे पहले जारी की गई हो और यह सात दिन तक ही मान्य होगी।

राज्य में लॉकडाउन जैसी पाबंदियों पांच अप्रैल को लागू की गई थी। इन पाबंदियों को 15 अप्रैल को कड़ा कर दिया गया था और सीआरपीसी की धारा 144 के तहत पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगा दी गई थी।

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