लाइव न्यूज़ :

महाराष्ट्र में लगी लॉकडाउन जैसी पाबंदियां एक जून तक बढ़ाई गई

By भाषा | Updated: May 13, 2021 13:34 IST

Open in App

मुंबई, 13 मई महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए लगाई लॉकडाउन जैसी पाबंदियां बृहस्तपिवार को एक जून तक बढ़ा दी।

मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने एक आदेश में कहा कि राज्य में लागू पाबंदियां एक जून सुबह सात बजे तक प्रभावी रहेगी।

आदेश के अनुसार, अब राज्य में परिवहन के किसी भी माध्यम से आने वाले व्यक्ति को संक्रमित ना होने की पुष्टि करने वाली ‘आरटी-पीसीआर’ रिपोर्ट दिखानी होगी, जो राज्य में आने से 48 घंटे पहले जारी की गई हो।

आदेश के अनुसार, ‘संवेदनशील क्षेत्रों’ (जहां संक्रमण के मामले अधिक हैं) से आने वाले लोगों पर लगी सभी पाबंदियां अब देश के हर राज्य से आने वाले लोगों पर भी लागू होगी।

उसके अनुसार, माल वाहकों के मामले में, ऐसे वाहनों में दो से अधिक लोगों को यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।

आदेशानुसार, यदि ये महाराष्ट्र के बाहर से आ रहे हैं, तो उन्हें संक्रमित ना होने की पुष्टि करने वाली ‘आरटी-पीसीआर’ रिपोर्ट दिखानी होगी, जो राज्य में आने से 48 घंटे पहले जारी की गई हो और यह सात दिन तक ही मान्य होगी।

राज्य में लॉकडाउन जैसी पाबंदियों पांच अप्रैल को लागू की गई थी। इन पाबंदियों को 15 अप्रैल को कड़ा कर दिया गया था और सीआरपीसी की धारा 144 के तहत पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगा दी गई थी।

नए आदेश के अनुसार, स्थानीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीएमए) ग्रामीण बाजारों और एपीएमसी (कृषि उपज बाजार समितियों) की विशेष निगरानी करेंगे, ताकि कोविड-19 संबंधी दिशा-निदेशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

सरकार ने कहा कि अगर पाया गया कि इन स्थानों पर अनुशासन सुनिश्चित करने में परेशानी आ रही है, तो स्थानीय डीएमए इन्हें बंद करने का आदेश दे सकता है या कुछ अतिरिक्त पाबंदियां लगा सकता है।

आदेश में कहा गया कि दूध संग्रह, परिवहन और प्रसंस्करण पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। इसका खुदरा व्यापार, आवश्यक वस्तुओं की दुकानों या ‘होम डिलीवरी’ पर लगी पाबंदियों के तहत ही होना चाहिए।

कोविड-19 प्रबंधन के लिए हवाईअड्डे, बंदरगाह सेवाओं और दवाओं या उपकरणों से संबंधित मालवाहकों की आवाजाही में लगे कर्मियों को लोकल, मोनो तथा मेट्रो ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति होगी।

इसके तहत, स्थानीय डीएमए को आम तौर पर या विशिष्ट क्षेत्रों पर पाबंदियां लगाने के अधिकार दिए गए हैं, जिसे राज्य डीएमए को इसकी जानकारी देनी होगी और इसे लागू करने से कम से कम 48 घंटे पूर्व लोगों को इसकी जानकारी देनी होगी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Open in App

संबंधित खबरें

क्रिकेटRohit Sharma 20000 Runs: रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरे किए 20,000 रन, बने भारत के चौथे बल्लेबाज

क्राइम अलर्टप्रेम करती हो तो चलो शादी कर ले, प्रस्ताव रखा तो किया इनकार, प्रेमी कृष्णा ने प्रेमिका सोनू को उड़ाया, बिहार के भोजपुर से अरेस्ट

क्रिकेटRohit Sharma IND vs SA 3rd ODI: 27 रन और 20000 रन पूरे, भारत के चौथे खिलाड़ी, देखिए लिस्ट

क्रिकेटAustralia vs England, 2nd Test: 150 साल में सिर्फ तीसरी बार, टेस्ट पारी में ऑस्ट्रेलिया के सभी 11 बल्लेबाजों ने दोहरे अंक में बनाए रन

क्रिकेटAustralia vs England, 2nd Test: इंग्लैंड 43 रन पीछे और हाथ में 4 विकेट, दूसरी पारी में सस्ते में निपटे अंग्रेज खिलाड़ी 

भारत अधिक खबरें

भारतजमीनी कार्यकर्ताओं को सम्मानित, सीएम नीतीश कुमार ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की

भारतसिरसा जिलाः गांवों और शहरों में पर्याप्त एवं सुरक्षित पेयजल, जानिए खासियत

भारतउत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोगः 15 विषय और 7466 पद, दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में सहायक अध्यापक परीक्षा, देखिए डेटशीट

भारतPariksha Pe Charcha 2026: 11 जनवरी तक कराएं पंजीकरण, पीएम मोदी करेंगे चर्चा, जनवरी 2026 में 9वां संस्करण

भारत‘सिटीजन सर्विस पोर्टल’ की शुरुआत, आम जनता को घर बैठे डिजिटल सुविधाएं, समय, ऊर्जा और धन की बचत