कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए उत्तराखंड में पाबंदियां और बढीं

By भाषा | Updated: April 21, 2021 11:52 IST2021-04-21T11:52:47+5:302021-04-21T11:52:47+5:30

Restrictions increased in Uttarakhand to deal with corona virus infection | कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए उत्तराखंड में पाबंदियां और बढीं

कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए उत्तराखंड में पाबंदियां और बढीं

देहरादून, 21 अप्रैल उत्तराखंड में बेकाबू होती कोरोना वायरस की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार ने सख्ती बढ़ाते हुए शहरी क्षेत्रों में जरूरी सामान के अलावा अन्य दुकानें दोपहर दो बजे तक ही खोले जाने का आदेश जारी किया है।

प्रदेश के मुख्य सचिव ओमप्रकाश द्वारा जारी नए दिशानिर्देशों के मुताबिक अब संपूर्ण राज्य में प्रत्येक रविवार को पूर्णत: कर्फ्यू रहेगा और साथ ही सप्ताह के अन्य छह दिनों में सायं सात बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा ।

हालांकि, इस दौरान ऐसे औद्योगिक संस्थानों के कर्मचारियों को आवागमन हेतु छूट दी जाएगी जिनमें कई पालियों में काम होता है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर आपातकालीन परिचालन हेतु व्यक्तियों और सामानों की आवाजाही और मालवाहक वाहनों में कार्यरत लोगों को छूट रहेगी।

समस्त धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक आयोजनों जैसे विवाह आदि में अनुमन्य व्यक्तियों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी लेकिन कुंभ क्षेत्र के लिए पूर्व में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश यथावत रखा गया है।

जिम, स्वीमिंग पूल और स्पा पूरी तरह बंद रहेंगे जबकि सार्वजनिक वाहन, सिनेमा हाल, रेस्टारेंट और बार पचास प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे ।

राज्य सरकार के अग्रिम आदेशों तक सभी सरकारी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे और ऑनलाइन माध्यम से ही पढाई कराई जाएगी।

बाहरी व्यक्तियों के लिए उत्तराखंड स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण करना और अधिकतम 72 घंटे पूर्व की कोविड निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा।

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