गांवों, शहरों में ‘लाल लकीर’ के निवासियों को भी सम्पत्ति का अधिकार दिया जाएगा : चन्नी

By भाषा | Updated: October 11, 2021 20:05 IST2021-10-11T20:05:48+5:302021-10-11T20:05:48+5:30

Residents of 'Lal streak' in villages, cities will also be given property rights: Channi | गांवों, शहरों में ‘लाल लकीर’ के निवासियों को भी सम्पत्ति का अधिकार दिया जाएगा : चन्नी

गांवों, शहरों में ‘लाल लकीर’ के निवासियों को भी सम्पत्ति का अधिकार दिया जाएगा : चन्नी

चंडीगढ़, 11 अक्टूबर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सोमवार को कहा कि गांवों और शहरों में ‘लाल लकीर’ के भीतर रहने वाले लोगों को सम्पत्ति का अधिकार दिया जायेगा।

चन्नी ने 'मिशन लाल लकीर' योजना का नाम बदलकर 'मेरा घर मेरे नाम' कर दिया।

उन्होंने कैबिनेट की बैठक के बाद कहा, ‘‘जो लोग गांवों और शहरों में 'लाल लकीर' के भीतर रह रहे हैं, उनके पास स्वामित्व अधिकार नहीं हैं। हमने इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी मालिकाना हक देने का फैसला किया है।’’

'लाल लकीर' उस भूमि को संदर्भित करता है जो गांव 'आबादी' (निवास) का हिस्सा है और गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।

इस कदम से, लाल लकीर के भीतर रहने वाले निवासी बैंकों आदि से ऋण प्राप्त करके अपने संपत्ति अधिकारों का मुद्रीकरण करने में सक्षम होंगे।

चन्नी ने यहां मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्व विभाग को डिजिटल मैपिंग के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में ऐसी आवासीय संपत्तियों का ड्रोन से सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया गया है।

उन्होंने कहा कि इसके बाद सभी पात्र निवासियों को उचित सत्यापन के बाद उन्हें मालिकाना अधिकार प्रदान करने के लिए संपत्ति कार्ड दिए जाएंगे।

लाभार्थियों को इस संबंध में अपनी आपत्तियां दर्ज करने के लिए 15 दिनों का समय दिया जाएगा और यदि उनसे कोई जवाब प्राप्त नहीं होता है, तो संपत्ति कार्ड जारी किया जाएगा जो रजिस्ट्री के उद्देश्य को पूरा करेगा, जिसके लिए वे बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकते हैं या यहां तक कि अपनी संपत्तियों को बेच सकते हैं, जिससे इसका मौद्रिक मूल्य बढ़ जाता है।

पहले यह योजना केवल गांवों के निवासियों तक ही सीमित थी, लेकिन अब इसमें 'लाल लकीर' के भीतर शहरों के पात्र निवासियों को भी शामिल किया गया है।

चन्नी ने कहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी पुराने मोहल्लों में रहने वाले लोगों को भी इस योजना के तहत कवर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि गांवों या शहरों में ऐसी आवासीय संपत्तियों रखने वाले एनआरआई को भी मालिकाना अधिकार देने के लिए आपत्ति दर्ज कराने के वास्ते विधिवत सूचित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार दुनिया भर में बसे अनिवासी भारतीयों की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए जल्द ही पंजाब विधानसभा में कानून लेकर आएगी।

चन्नी ने यह भी घोषणा की कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा संपत्तियों की अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए अनिवासी भारतीयों के स्वामित्व वाली कृषि भूमि की सुरक्षा को लेकर राजस्व रिकॉर्ड में एक प्रविष्टि की जाएगी।

दो किलोवाट लोड तक के बिजली बिलों का बकाया माफ करने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जाति, पंथ और धर्म के लोग इस छूट का लाभ हासिल कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की इस योजना से राज्य भर के 72 लाख बिजली उपभोक्ताओं में से लगभग 52 लाख लाभान्वित होंगे।

चन्नी ने यह भी स्पष्ट किया कि बिजली उपभोक्ता द्वारा प्राप्त अंतिम बिल में उल्लेखित बकाया राशि ही माफ की जाएगी।

पिछले महीने राज्य सरकार ने दो किलोवाट तक बिजली कनेक्शन वालों के बिजली बिल माफ करने की घोषणा की थी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Residents of 'Lal streak' in villages, cities will also be given property rights: Channi

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे