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कोडकारा हवाला धन लूट मामले की अपराध शाखा से जांच के अनुरोध वाली याचिका खारिज

By भाषा | Updated: July 13, 2021 19:39 IST

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कोच्चि, 13 जुलाई केरल उच्च न्यायालय ने कोडकारा हवाला धन लूट मामले में अपराध शाखा से जांच का अनुरोध करने वाली एक जनहित याचिका मंगलवार को खारिज कर दी, जो कथित तौर पर प्रदेश भाजपा इकाई और उसके नेताओं से जुड़ा मामला है। अदालत ने 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि याचिका ‘‘अदालत का समय बर्बाद कर रही है’’ और याचिकाकर्ता एवं आल केरल एंटी करप्शन एंड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष इसाक वर्गीस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

अदालत ने कहा कि याचिका कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और मामले को खारिज कर दिया।

केरल पुलिस की एक विशेष टीम शमजीर समसुदीन की एक शिकायत की जांच कर रही है कि 7 अप्रैल को एक गिरोह ने त्रिशूर जिले के कोडकारा फ्लाईओवर पर उनकी कार को रोका और वाहन में रखे 25 लाख रुपये लूट लिये जब वह कोच्चि से कोझीकोड जा रहे थे।

याचिका में कहा गया था कि मामले की पुलिस जांच में पाया गया कि वास्तविक राशि 25 लाख रुपये से अधिक थी और एक करोड़ रुपये की राशि और पांच लाख रुपये के सोने के गहने पहले ही बरामद किए जा चुके हैं।

याचिका में कहा गया था, ‘‘मीडिया की खबरों के अनुसार, जांच दल ने भाजपा के प्रदेश संगठन सचिव एम गणेश और अन्य स्थानीय नेताओं से पूछताछ की है, लेकिन हवाला धन के स्रोत और लेनदेन के पीछे के लोगों के संबंध में जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है।’’ याचिका में मामले की अपराध शाखा से जांच कराने का अनुरोध किया गया था।

हालांकि शिकायत में कहा गया था कि केवल 25 लाख रुपये की चोरी हुई थी, जांचकर्ताओं ने बाद में पाया कि वास्तविक राशि लगभग 3.5 करोड़ रुपये हो सकती है और यह एक 'हवाला' लेनदेन था।

पुलिस ने मामले में 21 लोगों को गिरफ्तार किया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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