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गणतंत्र दिवस हिंसा: अदालत ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेने संबंधी अपने आदेश को 17 जून तक टाला

By भाषा | Updated: May 28, 2021 17:40 IST

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नयी दिल्ली, 28 मई दिल्ली की एक अदालत ने गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा मामले में अभिनेता-कार्यकर्ता दीप सिद्धू और 15 अन्य के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बिंदु पर अपना आदेश 17 जून तक टालते हुए शुक्रवार को कहा कि अभियोजन की मंजूरी का इंतजार है।

मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गजेंद्र सिंह नागर ने कहा कि महामारी रोग अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम और शस्त्र अधिनियम के तहत अभी भी संबंधित अधिकारियों से मंजूरी का इंतजार है।

न्यायाधीश ने आरोप पत्र की प्रति आरोपी के वकील को देने से भी इनकार कर दिया। हालांकि, उन्हें अदालत आने पर अंतिम रिपोर्ट का निरीक्षण करने की अनुमति दी गई है।

अभियोजक ने अदालत को बताया कि उनके द्वारा मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

उन्होंने कहा, ‘‘हम जल्द ही पूरक आरोप पत्र दाखिल करेंगे।’’

गौरतलब है कि 26 जनवरी को केन्द्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की ‘ट्रैक्टर परेड’’ के दौरान प्रदर्शनकारी किसानों का पुलिसकर्मियों से संघर्ष हो गया था जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गये थे।

दिल्ली पुलिस ने 17 मई को 3,224 पृष्ठ का आरोप पत्र दायर किया था। इस मामले में 16 आरोपियों में से 14 अभी न्यायिक हिरासत में है। सिद्धू को नौ फरवरी को गिरफ्तार किया गया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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