प्रयागराज, 13 अगस्त उत्तर प्रदेश के प्रयाराज शहर के खुल्दाबाद स्थित नारी निकेतन में एक नाबालिग लड़की की मृत्यु के संदर्भ में एक पत्र याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के वकील को मामले में जानकारी प्राप्त कर 10 दिन में उचित रिपोर्ट दाखिल करने का शुक्रवार को निर्देश दिया।
इस पत्र को जनहित याचिका के तौर पर स्वीकार करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने इस अदालत की रजिस्ट्री को पत्र की प्रति अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 3 सितंबर को करेगी।
याचिकाकर्ता स्वदेश एंड प्रयाग लीगल एड क्लिनिक और अन्य चार लोगों द्वारा इस पत्र के माध्यम से 17 वर्षीय लड़की स्वाति सोनी की हिरासत में कथित मृत्यु का मामला अदालत के संज्ञान में लाया गया। स्वाति ने नारी निकेतन में फांसी का फंदा लगाकर 7 अगस्त, 2021 को कथित रूप से खुदकुशी कर ली थी।
याचिकाकर्ताओं ने इस पत्र में अदालत से उन जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया है जिनकी लापरवाही के चलते लड़की ने आत्महत्या की।
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