आंध्रप्रदेश व तेलंगाना के बीच बिजली कंपनियों के कार्मिकों के बंटवारे की रिपोर्ट सही : न्यायालय

By भाषा | Updated: December 7, 2020 20:58 IST2020-12-07T20:58:42+5:302020-12-07T20:58:42+5:30

Report of sharing of power companies personnel between Andhra Pradesh and Telangana is correct: Court | आंध्रप्रदेश व तेलंगाना के बीच बिजली कंपनियों के कार्मिकों के बंटवारे की रिपोर्ट सही : न्यायालय

आंध्रप्रदेश व तेलंगाना के बीच बिजली कंपनियों के कार्मिकों के बंटवारे की रिपोर्ट सही : न्यायालय

नयी दिल्ली, सात दिसंबर उच्चतम न्यायालय ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच बिजली कपनियों और निगमों के कर्मचारियों के बंटवारे के बारे में शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश डीएम धर्माधिकारी की एक सदस्यीय समिति की अंतिम रिपोर्ट को सोमवार को सही ठहराया और इसे लेकर तेलंगाना की आपत्तियां अस्वीकार कर दीं।

शीर्ष अदालत ने कहा कि उसे 20 जून, 2020 की रिपोर्ट पर आपत्तियों में कोई दम नजर नहीं आया और कहा कि दोनों ही राज्यों का विद्युत कंपनियों तथा सभी संबंधित प्राधिकारियों के लिये समिति की रिपोर्ट पर अमल करना उनका दायित्व है।

शीर्ष अदालत ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन कानून, 2014 के तहत दो राज्यों के बंटवारे के बाद से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच विद्युत सुविधाओं के कर्मचारियों के आबंटन को लेकर चल रहे विवाद का निबटारा करने के लिये 28 नवंबर, 2018 को इस समिति का गठन किया था।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने कहा कि सारे पहलुओं पर विचार के बाद उनका यह मत है कि एक सदस्यीय समिति ने दोनों पक्षों द्वारा उसके समक्ष रखे गये सारे तथ्यों, कर्मचारियों और कर्मचारी संगठनों के प्रतिवेदनों और आपत्तियों पर विचार किया था।

पीठ ने कहा कि 26 दिसंबर, 2019 को अंतिम रिपोर्ट पेश करने बाद शुरू हुयी प्रक्रिया के दौरान 11 मार्च, 2020 को एक पूरक रिपोर्ट और फिर 20 जून, 2020 को समाप्ति रिपोर्ट पेश की गयी थी।

पीठ ने तेलंगाना राज्य बिजली सुविधा का आवेदन खारिज करते हुये कहा कि सुविधाओं और कर्मचारियों के बारे में संलग्न अंतिम सूची एकदम स्पष्ट है। पीठ ने विभिन्न आवेदनों में वेतन और भत्तों को लेकर किये गये दावों के बारे में कहा कि इन कार्यवाही में उस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है और ये कर्मचारी कानून के अनुसार उचित मंच पर अपने दावे कर सकते हैं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Report of sharing of power companies personnel between Andhra Pradesh and Telangana is correct: Court

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे