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सिस्टर अभया हत्या मामले में दोषियों की पैरोल रद्द करने की याचिका पर सरकार से जवाब तलब

By भाषा | Updated: July 12, 2021 16:25 IST

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कोच्चि, 12 जुलाई केरल उच्च न्यायालय ने सिस्टर अभया हत्या मामले में दोषियों को प्रदान की गई पैरोल वापस लेने की अपील वाली याचिका पर सोमवार को राज्य सरकार से जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति जियाद रहमान ए .ए. की पीठ ने केरल सरकार, जेल महानिदेशक (डीजी) और दो दोषियों को नोटिस जारी कर हत्याकांड के गवाह मानवाधिकार कार्यकर्ता जोमोन पुथेनपुरक्कल की याचिका पर अपना पक्ष रखने को कहा।

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता वी एस सुधीर ने पुष्टि की कि उच्च न्यायालय ने मामले में नोटिस जारी किया है।

दो दोषियों - फादर थॉमस कोट्टूर और सिस्टर सेफी - को जेल महानिदेशक द्वारा 11 और 12 मई को 90 दिनों के लिए पैरोल दी गई थी। जेल महानिदेशक ने तर्क दिया है कि जेलों में भीड़ कम करने और कैदियों के बीच कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय के आदेश पर गठित एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों पर यह निर्णय लिया गया था।

हालांकि, समिति ने अपने 28 जून के पत्र में तर्क दिया कि वह आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषियों को पैरोल देने के लिये अधिकृत नहीं है और इस मामले में राज्य सरकार के आदेश पर दो दोषियों को राहत दी गई है। समिति के पत्र का हवाला देते हुए पुथेनपुरक्कल ने पैरोल आदेश को रद्द करने की अपील की है।

उन्होंने तर्क दिया कि दो दोषियों को विशेष अवकाश या 90 दिनों की पैरोल की राहत देते समय, संबंधित जेल अधीक्षकों को उनके द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखना चाहिये था।

केरल के कोट्टायम में 27 मार्च 1992 को सेंट पियोस कांवेंट में एक कुएं में 21 वर्षीय सिस्टर अभया का शव मिला था।

कोट्टायम के बीसीएम कॉलेज की द्वितीय वर्ष की छात्रा अभया कॉन्वेंट में रह रही थीं। अभियोजन पक्ष के अनुसार उन्हें कथित तौर पर दो दोषियों और फादर जोस पुथरिकायिल के बीच अवैध संबंध के बारे में पता चल गया था, जिसके बाद उन्हें कुल्हाड़ी से काटकर कुएं में फेंक दिया गया था।

पुथरिकायिल को सबूतों के अभाव में मामले से बरी कर दिया गया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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