क्रिसमस, नववर्ष के अवसर पर समारोह और प्रार्थनाओं के लिए खुले रहेंगे धार्मिक स्थल : डीडीएमए

By भाषा | Updated: December 23, 2021 16:44 IST2021-12-23T16:44:00+5:302021-12-23T16:44:00+5:30

Religious places will be open for celebrations and prayers on the occasion of Christmas, New Year: DDMA | क्रिसमस, नववर्ष के अवसर पर समारोह और प्रार्थनाओं के लिए खुले रहेंगे धार्मिक स्थल : डीडीएमए

क्रिसमस, नववर्ष के अवसर पर समारोह और प्रार्थनाओं के लिए खुले रहेंगे धार्मिक स्थल : डीडीएमए

नयी दिल्ली, 23 दिसंबर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने स्पष्ट किया है कि क्रिसमस और नये साल की पूर्व संध्या पर धार्मिक स्थल उत्सव और प्रार्थनाओं के आयोजन के लिए खुले रहेंगे, बशर्ते कि इस दौरान कोविड-19 संबंधी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन हो।

डीडीएमए ने बृहस्पतिवार को एक आदेश जारी कर कहा, ‘‘डीडीएमए की ओर से बुधवार को जारी किए गए निर्देशों के मद्देनजर दिल्ली में क्रिसमस त्योहार और नये साल की पूर्व संध्या पर जश्न मनाने के लिए अनुमति की स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण को लेकर विभिन्न लोगों के विचार प्राप्त हो रहे हैं।’’

डीडीएमए ने 15 दिसंबर को जारी अपने आदेश संख्या 492 के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि क्रिसमस और नये साल की पूर्व संध्या के अवसर पर राजधानी दिल्ली में सभी धार्मिक स्थलों (मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, आदि) को खुला रखने की अनुमति पहले ही दे दी गयी थी।

डीडीएमए के मुताबिक, क्रिसमस और नववर्ष के अवसर पर धार्मिक स्थलों में उत्सवों और प्रार्थनाओं का आयोजन किया जा सकता है और लोगों को भी प्रवेश करने की अनुमति होगी। हालांकि, इस दौरान कोविड-19 संबंधी मानक संचालन प्रक्रियाओं तथा तमाम दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 प्रबंधन संबंधी नीतियां बनाने वाले डीडीएमए के मुताबिक, इसके लिए अलग से किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और ओमीक्रोन स्वरूप का संक्रमण फैलने के खतरे के मद्देनजर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने बुधवार को जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राजधानी में क्रिसमस और नववर्ष के जश्न को लेकर कोई जमावड़ा नहीं हो।

डीडीएमए के आदेश के मुताबिक, रेस्तरां और बार को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की गयी है। शादी से संबंधित कार्यक्रम अधिकतम 200 लोगों की मौजूदगी के साथ आयोजित किए जा सकते हैं।

डीडीएमए के आदेश में कहा गया है, ''सभी सामाजिक/ राजनीतिक/ सांस्कृतिक/ धार्मिक/ त्योहार संबंधी सभाएं दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रतिबंधित हैं... सभी जिला मजिस्ट्रेट और डीसीपी यह सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्रिसमस या नए साल का जश्न मनाने के लिए कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम/सभा/बैठक नहीं हो।''

दिल्ली में बुधवार को कोरोना वायरस के 125 मामले सामने आए, जो 22 जून के बाद से सबसे अधिक हैं। 22 जून को संक्रमण के 134 मामले सामने आए थे।

जिलाधिकारियों और पुलिस उपायुक्तों (डीसीपी) को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करने का निर्देश दिया गया है कि लोग सामाजिक दूरी का पालन करें और मास्क पहनें।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, दिल्ली में अब तक कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमीक्रोन के 64 मामले सामने आए हैं जिनमें से 23 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है।

अधिकारियों ने बताया कि ओमीक्रोन के ज्यादातर मरीजों का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है और उनमें कोविड के मामूली लक्षण हैं।

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