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दिल्ली में श्रद्धालुओं के लिए खुले धार्मिक स्थल, लेकिन कोविड नियमों का करना होगा सख्ती से पालन

By भाषा | Updated: October 1, 2021 20:06 IST

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नयी दिल्ली, एक अक्टूबर दिल्ली सरकार ने शुक्रवार से राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 दिशा-निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रियाओं के सख्ती से पालन के साथ धार्मिक स्थलों को श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोलने की अनुमति दे दी।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने बृहस्पतिवार को नए कोविड-19 दिशानिर्देश जारी किए थे। राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर के कारण लॉकडाउन लगने से 19 अप्रैल से पांच महीने से अधिक समय तक धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहे।

डीडीएमए ने अपने आदेश में धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं के प्रवेश की अनुमति दी है, लेकिन वहां बड़ी संख्या में लोगों के जमा होने पर रोक है।

डीडीएमए ने जिलाधिकारियों और पुलिस उपायुक्तों को आगामी त्योहारों के मद्देनजर कोविड-उपयुक्त व्यवहार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है।

कोविड-19 के खिलाफ सावधानियां सुनिश्चित करने के उद्देश्य से धार्मिक स्थलों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया में, केवल बिना लक्षण वाले व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति देना, फेस मास्क का उपयोग करना, प्रार्थना के लिए सामूहिक चटाई का उपयोग न करना और अन्य चीजें शामिल हैं ।

इसमें कहा गया है कि धार्मिक स्थानों के अंदर प्रसाद वितरण तथा पवित्र जल छिड़कने जैसे कार्यों की अनुमति नहीं होगी ।

इसमें कहा गया है कि बैठने की व्यवस्था इस प्रकार से की जाये कि लोगों के बीच पर्याप्त शारीरिक दूरी बना रहे । कतारों में छह फुट की दूरी का पालन किया जाना चाहिये और केवल उन्हीं लोगों को अंदर प्रवेश दिया जाये जिन्होंने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है।

इसमें यह भी कहा गया है कि धार्मिक स्थानों में वातानुकूलन और हवा की पर्याप्त व्यवस्था के मामले में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिये और इसका तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाना चाहिये ।

नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, धार्मिक स्थानों पर अन्नदान, लंगर एवं सामुदायिक रसोई में खाना तैयार करने और इसके वितरण के मामले में शारीरिक दूरी के नियम का पालन करना चाहिये । इसमें यह भी कहा गया है कि धार्मिक स्थानों पर रिकॉर्डे किया हुआ भक्ति संगीत बजाया जाना चाहिये और मंडली को गायन की अनुमति नहीं होगी ।

प्राधिकरण ने अपने नए कोविड-19 दिशानिर्देशों में कहा है कि दिल्ली में त्योहारों के दौरान मेलों, खाने के स्टॉल, झूलों, रैलियों और जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी।

डीडीएमए ने जिन गतिविधियों की अनुमति दी है और जिन पर पाबंदियां लगाई है, उससे संबंधित आदेश 15 अक्टूबर की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेंगे।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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