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जरूरत से अधिक योग्य महिला का आवेदन खारिज, हाई कोर्ट ने मेट्रो का फैसला सही बताया

By भाषा | Updated: July 11, 2019 17:39 IST

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मद्रास उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड (सीएमआरएल) में नौकरी के लिए आवेदन करने वाली एक महिला का आवेदन इस आधार पर खारिज करने के निर्णय को बरकरार रखा कि उसकी योग्यता जरुरत से अधिक है।

न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन ने आर लक्ष्मी प्रभा की अर्जी खारिज कर दी जिसने ट्रेन आपरेटर, स्टेशन कंट्रोलर, जूनियर इंजीनियर (स्टेशन) के पदों के लिए अपना आवेदन खारिज करने के सीएमआरएल के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता इंजीनियरिंग में डिप्लोमा थी लेकिन महिला बी.ई. स्नातक थी।

न्यायाधीश ने सीएमआरएल के विज्ञापन का उल्लेख करते हुए कहा कि जिन अभ्यर्थियों की योग्यता जरुरत से अधिक हैं वे रोजगार का दावा करने के हकदार नहीं हैं। न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा, ‘‘इस मामले में न्यूनतम योग्यता स्पष्ट तौर पर उल्लेखित है और यह भी उल्लेख किया गया है कि जरुरत से अधिक योग्यता वाले अभ्यर्थी आवेदन नहीं करें।’’

आदेश में कहा गया, ‘‘उपरोक्त उल्लेख के मद्देनजर अदालत के पास यह व्यवस्था देने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है कि याचिकाकर्ता जरुरत से अधिक योग्यता के आधार पर राहत की हकदार नहीं है और वर्तमान रिट याचिका खारिज करने योग्य है। तदनुसार रिट याचिका खारिज की जाती है।’’ 

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