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विवाह पंजीकरण के लिए धर्म परिवर्तन के संबंध में मंजूरी की मांग नहीं करें रजिस्ट्रार

By भाषा | Updated: November 19, 2021 20:40 IST

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प्रयागराज, 19 नवंबर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने धर्म परिवर्तन के मामले में कहा है कि विवाह के पंजीकरण के लिए विवाह पंजीयक/अधिकारी, धर्म परिवर्तन के संबंध में सक्षम अधिकारी की मंजूरी प्राप्त करने के लिए जोर नहीं दे सकते।

न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने दूसरे धर्म में विवाह करने वाले याचिकाकर्ताओं की 17 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए विवाह पंजीयक को इनके विवाह का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से करने का निर्देश दिया।

मायरा उर्फ वैष्णवी और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा, राज्य के प्रतिवादियों और निजी प्रतिवादियों को इन याचिकाकर्ताओं की जिंदगी में दखल देने से रोका जाता है और संबंधित जिलों के पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जब भी जरूरत हो, वे इनको (याचिकाकर्ताओं) सुरक्षा मुहैया कराएंगे।

पीठ याचिकाकर्ताओं के दूसरे धर्म में विवाह से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वे बालिग हैं और उनमें से एक पक्ष ने अपना धर्म परिवर्तित किया है।

राज्य की ओर से स्थायी अधिवक्ता ने दलील दी कि चूंकि यह धर्म परिवर्तन विवाह के उद्देश्य से किया गया है और धर्म परिवर्तन से पूर्व जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति नहीं ली गई है, इसलिए जिले के अधिकारी द्वारा बगैर इस बात की जांच किए कि यह धर्म परिवर्तन इच्छा से किया गया है या जबरन या लालच में आकर, विवाह का पंजीकरण नहीं किया जा सकता।

हालांकि याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील दी कि मान भी लें कि धर्म परिवर्तन से पूर्व अधिकारी की अनुमति नहीं ली गई, याचिकाकर्ताओं के पास बालिग होने के नाते एक साथ रहने का अधिकार है।

यह आदेश 18 नवंबर को दिया गया।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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