महाराष्ट्र के दो बैंकों पर आरबीआई ने लगाया जुर्माना, दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने का आरोप

By विनीत कुमार | Updated: October 29, 2019 20:41 IST2019-10-29T20:41:39+5:302019-10-29T20:41:39+5:30

इससे पहले आरबीआई ने सोमवार को भी तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक पर 35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। बैंक पर यह जुर्माना धोखाधड़ी के वर्गीकरण और उसकी सूचना देने के नियमों के अनुपालन में कमी के लिए लगाया गया।

RBI imposed penalty of 1 crore on Janata Sahakari Bank Ltd, Pune and Rs 25 Lakhs on Jalgaon Peoples Co operative Bank | महाराष्ट्र के दो बैंकों पर आरबीआई ने लगाया जुर्माना, दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने का आरोप

महाराष्ट्र के दो बैंकों पर आरबीआई ने लगाया जुर्माना, दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने का आरोप

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने पुणे के जनता सरकारी बैंक पर एक करोड़ का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना बैंक पर आरबीआई की ओर से जारी निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए लगाया गया है। इन निर्देशों में आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण से जुड़े (IRAC) मानदंडों का पालन करने जैसी बातें थी। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार आरबीआई ने जलगांव पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जलगांव पर भी 25 लाख का जुर्माना लगाया है।

इससे पहले आरबीआई ने सोमवार को भी तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक पर 35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। बैंक पर यह जुर्माना धोखाधड़ी के वर्गीकरण और उसकी सूचना देने के नियमों के अनुपालन में कमी के लिए लगाया गया। 
केंद्रीय बैंक ने इस बाबत 24 अक्टूबर को एक आदेश किया।

केंद्रीय बैंक ने 25 अक्टूबर को एक विज्ञप्ति में कहा, ‘बैंक पर धोखाधड़ी के वर्गीकरण और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सार्वजनिक की जाने वाली सूचना पर केंद्रीय बैंक के दिशानिर्देशों और कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने के लिए जुर्माना लगाया गया है।’ रिजर्व बैंक ने 31 मार्च 2017 पर तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक की वित्तीय हालत जानने के लिए वैधानिक जांच की थी।

Web Title: RBI imposed penalty of 1 crore on Janata Sahakari Bank Ltd, Pune and Rs 25 Lakhs on Jalgaon Peoples Co operative Bank

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