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मप्र में रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले 75 लोगों के खिलाफ रासुका

By भाषा | Updated: May 13, 2021 21:23 IST

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भोपाल, 13 मई मध्य प्रदेश में कोविड-19 महामारी के इलाज में उपयोग किये जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में लिप्त 75 लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को दी है।

मध्य प्रदेश गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजोरा ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाज़ारी के लिये 75 लोगों को रासुका के तहत गिरफ्तार कर जिला कलेक्टरों के माध्यम से जेल भेज दिया गया है।’’

राजोरा ने बताया कि इनके अलावा, रेमडेसिविर इंजेक्शन एवं चिकित्सकीय ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने के लिए प्रदेश में छह लोगों को चोरबाजारी निवारण और अत्यावश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

उन्होंने कहा कि इन छह लोगों में से पांच को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के लिए जबलपुर, उज्जैन एवं सागर में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, जबकि एक व्यक्ति को चिकित्सीय ऑक्सीजन की कालाबाजारी के मामले में सतना में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर गृह विभाग द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन, चिकित्सकीय ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक दवाओं की कालाबाजारी करने वालों पर रासुका अंतर्गत सख्त और त्वरित कार्रवाई के निर्देश जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षकों को दिए गए हैं।

राजोरा ने बताया कि ये सभी लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन एवं ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने के लिए 20 अप्रैल से 10 मई तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पकड़े गये थे।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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