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मयूखा की दोस्त से बलात्कार मामला: अपराध शाखा ने अब तक हुई जांच पर न्यायालय में रिपोर्ट दाखिल की

By भाषा | Updated: July 30, 2021 17:56 IST

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कोच्चि, 30 जुलाई अपराध शाखा ने ओलंपियन मयूखा जॉनी के दोस्त की शिकायत पर दर्ज बलात्कार के मामले में अब तक की गई जांच को लेकर अपनी रिपोर्ट शुक्रवार को केरल उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल की। जॉनी ने आरोप लगाया है कि उनकी दोस्त के साथ एक व्यक्ति ने बलात्कार किया और उसकी नग्न तस्वीरें लेकर उनका इस्तेमाल उसे धमकाने के लिए किया।

इस बीच जॉनी की मित्र से बलात्कार के आरोपी चुंगथ जॉनसन की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई एक बार फिर दो अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई। उसके द्वारा नियुक्त वरिष्ठ वकील एक अन्य पीठ के समक्ष बहस कर रहे थे और अभियोजक दोपहर के भोजन के बाद बहस के लिए उपलब्ध नहीं थे, जिसके बाद सुनवाई को फिर से टाल दिया गया।

इस सप्ताह यह तीसरी बार है जब मई में दाखिल की गई अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई को स्थगित कर दिया गया है। याचिका को 27 जुलाई को 28 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया था और उस तारीख को इसे शुक्रवार, 30 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया था।

न्यायमूर्ति शिरसी वी ने कहा कि वह सोमवार, दो अगस्त को अग्रिम जमानत याचिका पर दलीलें सुनेंगी।

पीड़िता के वकील ने सुनवाई के दौरान आरोप लगाया कि जॉनसन पुलिस से नहीं बल्कि अदालत के आदेश से डरता है और इसलिए वह अपनी अग्रिम जमानत याचिका लंबित रख रहा है। वकील ने आरोप लगाया कि जॉनसन के वकील वरिष्ठ वकील की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए प्रत्येक तिथि पर स्थगन की मांग कर रहे थे और तर्क दिया कि इसे जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

वकील ने यह भी कहा कि पुलिस ने पहले इस मामले में वैज्ञानिक साक्ष्य की कमी का दावा किया था क्योंकि अपराध पांच साल पहले हुआ था और कहा कि यह तब उनकी ओर से प्रयास की कमी के कारण था।

उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा फोन आदि को जब्त करना, इस साल मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के बाद ही किया गया है।

गौरतलब है कि पिछले महीने जॉनी ने एक संवाददाता सम्मेलन कर अपनी एक दोस्त के साथ वर्ष 2016 में हुए कथित बलात्कार मामले की जांच को लेकर केरल पुलिस और राज्य महिला आयोग की एक पूर्व अधिकारी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे।

जॉनी ने आरोप लगाया है कि उनकी दोस्त के साथ एक व्यक्ति ने बलात्कार किया और उसकी नग्न तस्वीरें लेकर उनका इस्तेमाल उसे धमकाने के लिए किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि शुरुआती दौर में हरकत में आयी पुलिस बाद में आरोपी के पक्ष में उच्च स्तरीय प्रभावशाली लोगों के हस्तक्षेप के चलते निष्क्रिय हो गयी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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