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Ayodhya Verdict:अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए दूसरी जमीन मिलेगी, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 9, 2019 12:06 IST

अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट अपना ऐतिहासिक फैसला सुना रहा है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि फैसला सुनाने में आधे घंटे का वक्त लगेगा।

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अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट अपना ऐतिहासिक फैसला सुना रहा है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि फैसला सुनाने में आधे घंटे का वक्त लगेगा। रिपोर्ट के मुताबिक यह फैसला 5-0 के एकमत से सुनाया जा रहा है।

Ayodhya Verdict: संविधान पीठ ने अब तक क्या-क्या कहाः-

- सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिमों को मस्जिद बनाने के लिए वैकल्पिक जमीन दिए जाने का आदेश दिया।

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ASI के निष्कर्षों से साबित होता है कि नष्ट किए गए ढांचे के नीचे मंदिर था। लेकिन ASI यह स्थापित नहीं कर पाया कि मस्जिद का निर्माण मस्जिद को ध्वस्त करके किया गया था।

- सीजेआई गोगोई ने कहा, 'हम 1946 के फैजाबाद कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली शिया वक्फ बोर्ड की सिंगल लीव पिटिशन को खारिज करते हैं।'

- सीजेआई ने कहा कि बाबरी मस्जिद को मीर तकी ने बनाया था। कोर्ट धर्मशास्त्र में पड़े, यह उचित नहीं।

- सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़ा के दावे को खारिज करते हुए कहा कि उसने देरी से याचिका दायर की थी।

- सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा, 'भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) संदेह से परे है और इसके अध्ययन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।'

इस मामले की 40 दिन की मैराथन सुनवाई के बाद 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। ये विवाद अयोध्या की 2.77 एकड़ जमीन के लिए है, जिस पर हिंदू पक्ष राम जन्म भूमि होने का दावा करते रहे हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वहां हमेशा से बाबरी मस्जिद थी। इस विवाद स्थल पर साल 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपना फैसला सुनाया था।

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